Noida News: सियान और एपेक्स को गिराने का आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सुपरटेक की प्रार्थना
Noida News: Supreme Court में सुपरटेक की ओर से एक प्रार्थना डाली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक की प्रार्थना को अस्वीकार करते हुए खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 3 महीने में दोनों टावरों को गिराना है।जिन बिंदुओं के आधार पर अदालत ने दोनों टावरों को ध्वस्त करने का निर्देश दिया है, उन टावरों के स्ट्रक्चरल में बदलाव कर उसे नियमित किया जा सकता है। साथ ही एमराल्ड के टावर-1 से भी नियमानुसार दूरी व ब्राशर के हिसाब से ग्रीन एरिया विकसित किया जा सकता है।
बता दे सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के दोनों टावर सियान और एपेक्स को गिराने का आदेश 31 अगस्त को दिया था। जिसको लेकर प्राधिकरण व सलाहकार कंपनी सीबीआईआर ने अपना विशलेषण शुरू कर दिया है।
सुपरटेक ने दायर किए प्रार्थना पत्र में कहा है कि टी-17 जिसे 32 फ्लोर का बनाया गया है उसके 224 फ्लैट और कम्युनिटी क्षेत्र को गिरा दिया जाए तो टी-1 और टी-17 के बीच की न्यूनतम और अधिकतम 40 मीटर की दूरी को प्राप्त कर सकते है। साथ ही टी-1 टावर वासियो के लिए बड़ा ग्रीन एरिया भी विकसित किया जा सकेगा। इस कंडीशन में टी-16 टावर को गिराने की आवश्यता नहीं होेगी।

