Bihar: डोरंडा कोषागार में मामले में रिम्स में भर्ती Lalu Prasad Yadav को 5 साल की सजा
Bihar: Lalu Prasad Yadav चारा घोटाले में डोरंडा कोषागार मामले में दोषी करार दिये जाने के बाद सोमवार को उनकी सजा पर फैसला सुनाया गया। RJD नेता लालू प्रसाद यादव को रांची की CBI अदालत ने पांचवे चारा घोटाला मामले में 5 साल कैद की सज़ा सुनाई है। साथ ही उनपर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं इससे पहले 15 फरवरी को लालू यादव समेत 75 आरोपियों को दोषी करार दिया था।
Lalu Prasad Yadav अभी रिम्स में भर्ती हैं। वहीं सजा के ऐलान के वक्त उन्होंने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अदालती कार्रवाई में हिस्सा लिया। इससे पहले रविवार को लालू यादव की स्वास्थ्य जांच की गई थी। सजा के ऐलान से पहले लालू यादव के वकील ने उम्र और बीमारी का हवाला देते हुए कोर्ट से कम सजा देने की अपील की थी।
36 को तीन-तीन साल की सजा
बीते 15 फरवरी को रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी ठहराए गए लोगों में से 36 को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा 24 लोगों को बरी कर दिया गया था। वहीं Lalu Prasad Yadav को अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420, 467, 468, 471 के अलावा षड्यंत्र से जुड़ी धारा 120बी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) में दोषी पाया था।
राजेंद्र पांडेय, राम सेवक, ऐनल हक़, साकेत बिहारी लाल, दीनानाथ सहाय, मो हुसैन, कलशमनी कश्यप, बलदेव, सनाउल हक़, साहू रंजित सिन्हा, अनिल सिन्हा, अनिता प्रसाद, रमावतार शर्मा, चंचल सिन्हा, रामशंकर सिंह, बसंत सिन्हा, क्रांति सिंह, मधु मेहता बरी होने वाले लोगों में शामिल हैं।
जैसी करनी वैसी भरनी-
इससे पहले चारा घोटाले से जुड़े चार मामलों में Lalu Prasad Yadav को करीब 14 साल की सजा सुनाई जा चुकी थी। ये मामले दुमका, देवघर और चाईबासा कोषागार(दो मामले) से पैसे निकासी से जुड़े थे। वहीं अब डोरंडा कोषागार मामले में उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई है।
सजा के ऐलान से पहले Lalu Prasad Yadavके दोषी करार दिए जाने पर बिहार के पूर्व डिप्टी CM व BJP नेता सुशील कुमार मोदी ने निशाना साधते हुए कहा था कि पटना हाईकोर्ट की निगरानी में अगर जांच न होती तो ये कभी सामने नहीं आता। जैसी करनी वैसी भरनी।

