जेल में बंद कैराना से सपा विधायक Nahid Hassan को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत
कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन (Nahid Hassan) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में जेल में बंद सपा विधायक नाहिद हसन को जमानत दे दी है. हालांकि, इस दौरान शीर्ष अदालत ने विधायक हसन को ट्रायल में किसी तरह का व्यवधान नहीं पहुंचाने के लिए कहा है.
इस मामले में अहम गवाहों के बयान दर्ज होने और विधायक की खराब होती तबीयत के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने नाहिद हसन को जमानत देने का फैसला किया. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह मामले के गुण-दोष यानी मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की जाएंगी.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि चूंकि यूपी सरकार ने विधायक Nahid Hassan द्वारा ट्रायल में दखल की आशंका जताई है, इसलिए ट्रायल कोर्ट उचित जमानत की शर्तें लगा सकता है. इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधायक को जमानत देने से इनकार कर दिया था. नाहिद हसन 29 जनवरी 2022 से जेल में बंद हैं.
बता दें कि नाहिद हसन के खिलाफ पुलिस में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें धोखाधड़ी से जमीन खरीदने के अलावा लोगों के जबरदस्ती पलायन के लिए मजूबर करने के मामले भी है. यही नहीं, शामली जिले की स्पेशल कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में फरार रहने की वजह से भगोड़ा भी घोषित किया था.

