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अर्नब को अभी जमानत नहीं, बॉम्बे उच्च न्यायालय में सुनवाई शनिवार को भी रहेगी जारी

रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी को बॉम्बे हाईकोर्ट से शुक्रवार को भी कोई राहत नहीं मिली। उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर शनिवार को भी सुनवाई  जारी रहेगी। 

संपादक अर्नब गोस्वामी को शुक्रवार को कोई तत्काल राहत नहीं मिली क्योंकि बम्बई उच्च न्यायालय में उनकी अंतरिम जमानत अर्जी पर सुनवाई अधूरी रही

। गोस्वामी को आत्महत्या के लिए कथित तौर पर उकसाने के 2018 के एक मामले में गिरफ्तार किया गया है।न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति ए एस कार्निक की एक खंडपीठ ने कहा कि वह समय की कमी के चलते सुनवायी शनिवार को जारी रखेगी।

अदालत ने कहा, ‘‘हम इस मामले की सुनवायी के लिए विशेष तौर पर कल दोपहर में बैठेंगे।’’गोस्वामी को बुधवार को मुंबई स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था और अलीबाग ले जाया गया था जहां उनके खिलाफ उनकी कंपनी द्वारा बकाये का कथित रूप से भुगतान नहीं करने को लेकर इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां को आत्महत्या के लिए कथित तौर पर उकसाने के आरोप में एक मामला दर्ज किया गया था।

गोस्वामी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद पोंडा ने हाईकोर्ट में दलीलें दी। उन्होंने कहा, यह गिरफ्तारी राजनीतिक प्रतिशोध और बदले की भावना के तहत की गई है।

इंटीरियर डिजाइनर को 90 फीसदी रकम का भुगतान किया गया था। चूंकि खाता निष्क्रिय था, इसलिए पैसा वापस आ गया था। पुलिस की नई जांच आपराधिक कानून के तय सिद्धांतों के विपरीत है।

पुलिस ने पहले इस मामले को लेकर एक रिपोर्ट दायर कर दी थी। यह रिपोर्ट मामले को बंद करने के लिए दायर की जाती है। मजिस्ट्रेट ने इसे स्वीकार कर लिया था और किसी ने चुनौती भी नहीं दी है।

पुलिस ने मजिस्ट्रेट को सिर्फ जांच शुरू करने की सूचना दी है, अनुमति नहीं ली है। इस मामले में इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

अधिवक्ता पोंडा ने अपनी दलील में कहा, पुलिस ने मेरे मुवक्किल को अवैध रूप से हिरासत में लिया है। हम पुलिस के खिलाफ कोर्ट में आए है

इसलिए शिकायतकर्ता को  पक्षकार नहीं बनाया गया है। हमें शिकायतकर्ता को पक्षकार बनाने की छूट दी जाए। इस मामले में मेरे मुवक्किल को जमानत देने से मामले में कोई प्रतिकूल असर नहीं पडे़गा। 

News Desk

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