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Government Saving Scheme: बचत के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निवेश के नियम में राहत

Government Saving Scheme केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक भविष्य निधि, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना समेत कई सरकारी स्मॉल सेविंग स्कीम योजनाओं में निवेश के नियम में राहत दी है. सरकार के द्वारा पहले वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत खाता खोलने के लिए एक महीने के वक्त मिलता था. अब तीन महीने का वक्त मिलेगा.

 कोई व्यक्ति सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के भीतर वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत खाता खोल सकता है और ऐसे सेवानिवृत्ति लाभों के वितरण की तारीख का प्रमाण दे सकता है. वहीं, पीपीएफ के मामले में, योजना को सार्वजनिक भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 2023 का नाम दिया गया है.

यदि पांच साल के खाते में जमा राशि खाता खोलने की तारीख से चार साल के बाद समय से पहले निकाली जाती है, तो डाकघर बचत खाते पर लागू दर पर ब्याज देय होगा. इससे प्री मैच्योर राशि निकालने वालों को थोड़ी राहत मिली है. मौजूदा मानदंडों के अनुसार, यदि पांच-वर्षीय सावधि जमा खाता जमा की तारीख से चार साल के बाद बंद कर दिया जाता है, तो ब्याज की गणना के लिए तीन-वर्षीय सावधि जमा खाते के लिए स्वीकार्य दर लागू होगी.

अक्टूबर-दिसंबर 2023 तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें इस तरह होंगी. पीपीएफ- 7.1%, एससीएसएस- 8.2%, सुकन्या योजना- 8.0%, एनएससी- 7.7%, पीओ- मासिक आय योजना – 7.4%, किसान विकास पत्र – 7.5%, 1-वर्षीय जमा पर 6.9%, 2-वर्षीय जमा पर 7.0%, 3-वर्षीय जमा पर 7.0%, 5-वर्षीय जमा पर 7.5% और 5-वर्षीय आरडी पर 6.7% का ब्याज निवेश की राशि पर मिलेगा.

लघु बचत योजना से कई योजनाओं में आपका निवेश कर लाभ के लिए योग्य है. ये आम तौर पर आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कटौती हैं. कुछ सामान्य पात्र योजनाएं एससीएसएस और पीपीएफ हैं. आपको आईटी अधिनियम की धारा 80सी के तहत ₹1.5 लाख तक का लाभ मिलता है.

वर्तमान में केंद्र सरकार के द्वारा कई छोटी बचत योजनाएं लोगों को बचत के लिए प्रोत्साहित करने के लिए चलायी जा रही हैं. इसमें सुकन्या समृद्धि योजना, महिला सम्मान, वरिष्ठ नागरिक के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए पीपीएफ, केवाईसी और एनएससी योजना, शॉर्ट टर्म निवेशकों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिटी और आरडी स्कीम्स शामिल हैं. (Extraced from internet resources)

News-Desk

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