उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी प्राथमिक व जूनियर हाईस्कूल की मान्यता लेने के नियम और सरल

उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए स्कूलों को मान्यता देने की तारीख को और बढ़ा दिया है। पहले सरकार द्वारा 15 मई 2021 आवेदन की आखिरी तिथि थी लेकिन अब इसे यूपी सरकार ने बढ़ाकर 30 जून कर दिया है। जिससे तमाम स्कूल संचालकों को राहत मिलेगी और वह शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए मान्यता प्रदान के लिए आवेदन कर सकेंगे।

इस संबंध में आदेश जारी करते हुए उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि कोरोना महामारी के दृष्टिगत उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों के कारण शैक्षिक सत्र 2021–22 के लिए विद्यालयों को मान्यता प्रदान किए जाने हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मई 2021 बिना किसी लेट शुल्क के इसे बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दिया गया है।

यूपी में अब कक्षा आठ तक के स्कूलों को मान्यता सिर्फ ऑनलाइन आवेदन करने पर ही मान्यता मिलेगी। सरकार ने ऑफलाइन सिस्टम खत्म कर दिया है। इससे एक ओर जहां स्कूल संचालकों को काफी आसानी होगी। वहीं मान्यता देने के नियम और कार्यवाही भी पारदर्शी होगी। इसके लिये प्रेरणा वेबसाइट पर इंटीग्रेट करते हुए इसकी शुरआत की जा चुकी है। आवेदकों को www.prernaup.in पर जाना होगा। वहां उन्हें ऑनलाइन स्कल रिकग्निशन पर क्लिक करने पर वहां यूजर मैन्युअल, गाइड लाइन समेत सारी जानकारियां मिल जाएंगी। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आवेदन भरने में किसी तरह की परेशानी न हो।

उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी प्राथमिक व जूनियर हाईस्कूल की मान्यता लेने के नियम और सरल कर दिये गये हैं। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मान्यता के लिए अब खुद की भूमि और निजी बिल्डिंग की अनिवार्यता खत्म कर दी है। इसके अलावा मान्यता शुल्क और सिक्योरिटी मनी भी काफी कम कर दी गई है। सरकार के इस फैसले से उन सोसाइटी चलाने वाले उन लोगों को बड़ी राहत मिली है जो अपना विद्यालय खोलना चाहते थे, लेकिन कड़ी शर्तें आड़े आ रही थीं।

योगी सरकार ने प्राथमिक स्तर की मान्यता के लिए आवेदन शुल्क घटाकर पांच हजार रुपये और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 10 हजार रुपये कर दिये हैं। पहले प्राथमिक स्तर के लिए आवेदन शुल्क 10 हजार रुपए और जूनियर हाईस्कूल के लिए आवेदन शुल्क 15 हजार रुपये था। इसके अलावा सुरक्षित कोष के तौर पर जमा की जाने वाली राशि को भी घटाकर 25 हजार रुपये कर दिया गया है, जो पहले प्राथमिक स्तर के लिए एक लाख और उच्च प्राथमिक के लिए डेढ़ लाख रुपये थी।

विद्यालय का मानचित्र सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत होगा। विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष व सभी सदस्यों को अपना फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आइकार्ड विभाग को उपलब्ध कराना होगा। विद्यालय में अग्निशमन के उपाय उपलब्ध होने चाहिए।

 

News Desk

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