Telangana News: 1 सितंबर से नहीं खुलेंगे स्कूल, हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश पर लगाई रोक
हैदराबाद।Telangana News:तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राज्य में एक सितंबर से शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने के सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। तेलंगाना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंदर राव और न्यायमूर्ति विनोद कुमार की एक पीठ ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को स्कूल फिर से खोलने के आदेश को वापस लेने का निर्देश दिया है।
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 1 सितंबर से शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। pic.twitter.com/bYlnzFXcWI
— News & Features Network (@mzn_news) August 31, 2021
वहीं गुजरात में कक्षा छठवीं, सातवीं और आठवीं के छात्रों के लिए सितंबर में स्कूल फिर से खुलने जा रहे हैं। इसकी जानकारी गुजरात के शिक्षा मंत्री भूपेंद्रसिंह चुडासमा ने दी थी। उन्होंने कहा था कि दो सितंबर से छठवीं से लेकर आठवीं तक की कक्षाएं ऑफलाइन मोड में आयोजित होने जा रही हैं।

