अनिल देशमुख और उनके परिवार की 4.20 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क
प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत भ्रष्टाचार के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनके परिवार की 4.20 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की।ईडी ने एक बयान में कहा कि कुर्क की गई संपत्ति में एक 1.54 करोड़ रुपये का आवासीय फ्लैट है, जो मुंबई के वर्ली में स्थित है। दूसरा 2.67 करोड़ रुपये के 25 भूखंड हैं जो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के उरण के धूतुम गांव में स्थित हैं।
ईडी ने आगे कहा कि जांच में पाया गया कि देशमुख ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री के रूप में सेवाएं देते हुए अवैध रूप से कई बार मालिकों से करीब 4.70 करोड़ रुपये प्राप्त किए जिनमें निलंबित सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाजे की मिलीभगत थी। ईडी ने यह भी कहा कि अनिल देशमुख के परिवार ने 4.81 करोड़ रुपये के काले धन को सफेद करने के लिए इसे श्री साईं शिक्षण संस्था का पैसा बताया।
जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ कि मुंबई के वर्ली में अनिल देशमुख ने 2004 में एक फ्लैट खरीदा था जिसका रजिस्ट्रेशन अनिल देशमुख की पत्नी आरती के नाम पर है। लेकिन उसका विक्रय विलेख फरवरी 2020 में किया गया था, जब देशमुख राज्य के गृहमंत्री थे। देशमुख परिवार की प्रीमियर पोर्ट लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड में 50% हिस्सेदारी है। ईडी ने एक बयान में कहा है कि जमीन और दुकानों सहित लगभग 5.34 करोड़ रुपये की संपत्ति के लिए केवल 17.95 लाख रुपये का भुगतान किया गया।
गौरतलब है कि सचिन वाजे मामले के बाद महाराष्ट्र के तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख पर खूब सवाल उठे, जिसके बाद देशमुख को गृहमंत्री के पद से इस्तीफा भी देना पड़ा। बता दें कि अनिल देशमुख को ईडी ने तीन बार समन दिया लेकिन वे एक बार भी हाजिर नहीं हुए। इससे पहले उनके बेटे हृषिकेश और पत्नी आरती को भी गवाही देने के लिए तलब किया गया लेकिन दोनों ने ही आने से इनकार कर दिया। ईडी की जांच को लेकर अनिल देशमुख के वकील कमलेश घुमरे ने कहा कि यह जांच वास्तविक जांच की बजाय उत्पीड़न की तरह नजर आ रही है।