Muzaffarnagar News: बिजली चोरी किये जाने के मामले की सुनवाई, ३ साल कैद की सजा
Muzaffarnagar News: घटना के मुकदमे की सुनवाई एडीजे-४ विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट राधेश्याम यादव की कोर्ट में हुई। सुनवाई उपरांत कोर्ट महमूद को बिजली चोरी का दोषी मानते हुए ३ वर्ष कैद की सुनाई। इसके साथ ही २१४६७७ रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर ६ माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया।
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