उत्तर प्रदेश

Baghpat News: महिला हेड कांस्टेबल से दुष्कर्म के आरोपी मौलाना की सुप्रीम कोर्ट से जमानत खारिज

Baghpat News दुष्कर्म के आरोप में जेल काट रहे मौलाना को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। मौलाना की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद उसको खारिज कर दिया। मौलाना के अधिवक्ता ने अब डबल बेंच में जमानत अर्जी दाखिल करने की बात कही है।

जिले के एक थाने में तैनात महिला हेड कांस्टेबल ने गत अक्टूबर 2019 में मुकदमा दर्ज कराया था कि उसका बेटा सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ था। बेटे की हालत ठीक कराने के लिए तीन जुलाई 2018 की शाम को बागपत नगर की मस्जिद में मौलाना के पास पहुंची थी

जिसके बाद मौलाना ने अपने तरीके से झांड-फूंक शुरू कर दी। आरोप है कि मौलाना मोहम्मद जुबैर ने जिन्न उतारने के बहाने उसके साथ दुष्कर्म किया था और उसके बाद ब्लैकमेल करने लगा था।

पुलिस ने मौलाना को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था और इसमें आरोप पत्र दाखिल किया गया था। पीड़िता के अधिवक्ता रामपाल सिंह नेहरा ने बताया यह मामला एडीजे स्पेशल एससी/एसटी एक्ट शैलेंद्र पांडेय की अदालत में विचाराधीन है।

मौलाना मोहम्मद जुबैर की बागपत कोर्ट व इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका खारिज हो चुकी थी। अब सुप्रीम कोर्ट से उसकी जमानत याचिका खारिज हो गई है। जमानत याचिका खारिज होने के बाद मौलाना के परिजन काफी मायूस हैं।

P.K. Tyagi

प्रमोद त्यागी (अधिवक्ता) विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय स्तर के समिति सदस्य हैं। वे टीम समन्वय, प्रकाशित समाचार सामग्री, और भविष्य की संबद्धता/पंजीकरण के लिए जिम्मेदार हैं। सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक जागरूकता और धार्मिक समन्वय के प्रति प्रतिबद्ध, पूर्व संपादक के रूप में, उन्होंने समाचार सामग्री की गुणवत्ता और सटीकता सुनिश्चित की है।

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