Muzaffarnagar दंगों में 2 साल की सजा मिलने के बाद भाजपा विधायक विक्रम सैनी ने दिया ये बडा बयान
Muzaffarnagar मुजफ्फरनगर दंगों की यादें आज एक बार फिर से ताजा हो गईं। कवाल कांड के दौरान हुई हिंसा के मामले में खतौली के भाजपा विधायक विक्रम सैनी समेत 12 आरोपियों को अदालत ने दोषी माना है। विधायक समेत 12 आरोपियों को अदालत ने दो साल कारावास की सजा सुनाई गई है। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपाल उपाध्याय ने की। जमानत पर रिहा होने के बाद भाजपा विधायक ने इस पूरे प्रकरण में बयान दिया.
सजा होने के बाद विधायक ने अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की, जिसे अदालत ने स्वीकृत कर लिया। फिलहाल जमानत मिल जाने से विधायक को राहत मिल गई है। ममेरे-फुफुरे भाई की हत्या के बाद कवाल गांव में हिंसा हुई थी। आगजनी और हिंसा में तब के भाजपा नेता और वर्तमान विधायक विक्रम सैनी को नामजद कराया गया था।
इस मामले की सुनवाई करते हुए एमपी-एमएलए कोर्ट ने खतौली से भाजपा विधायक विक्रम सैनी समेत 12 आरोपियों को दो-दो साल की सजा और 10-10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जमानत पर रिहा होने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा विधायक विक्रम सैनी ने कहा कि उन्हे न्यायपालिका पर भरोसा है ओर इस मामले में वह हाईकोर्ट में अपील करेंगे।