Chandauli News: 24 लाख के गबन पर बीडीओ समेत पांच लोगों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश
Chandauli News: चकिया की BDO सरिता सिंह द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री आवास योजना में मनरेगा गाइडलाइंस के तहत निर्धारित किसी भी प्रक्रिया का पालन न करते हुए मजदूरी की धनराशि को अन्यत्र खातों में स्थानांतरण करने कारनामा कर दिखाया गया था।
वह शाहनवाज अहमद, कंप्यूटर ऑपरेटर मनरेगा, राजकुमार लेखाकार मनरेगा, अंजनी कुमार सोनकर लेखाकार एवं राजेश सिंह अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा के साथ सांठगांठ करते हुए संगठित तरीके से 24,76,991 रुपए की शासकीय धन राशि का गबन करने की दोषी पायी गयी हैं।
आरोपों में कहा गया है कि उनके द्वारा अपने पद के दायित्वों का पालन न करते हुए अपने कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता बरसते हुए वित्तीय अनियमितता की गयी है। मामले में मुख्य रुप से खंड विकास अधिकारी सरिता सिंह दोषी पाई गई हैं। जिसके लिए प्रशासन के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम- 7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्रवाई प्रस्तावित की गई है।
उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील नियमावली) 1999 के नियम- 4 के अंतर्गत सरिता सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन की अवधि तक सरिता सिंह ग्राम विकास विभाग आयुक्त के कार्यालय से संबद्ध रहेंगी।
शासन ने घोटाले मामले को देखते हुए सुसंगत धाराओं में चकिया ब्लाक के बीडीओ सहित पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का भी आदेश दिया है।