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Haridwar News: महिलाओं पर ‘अपमानजनक’ टिप्पणी मामले में Yati Narsinghanand को कोर्ट ने दी जमानत

Haridwar News:  मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी मामले में Yati Narsinghanand को जमानत दे दी गई है। हरिद्वार के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश भारत भूषण पांडेय ने सीजेएम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जमानत की मांग वाली याचिका पर डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।

Yati Narsinghanand  पर आरोप है कि उन्होंने कुछ वीडियो में मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी की थी। साथ ही इस वीडियोज को सोशल मीडिया के कई मंचों पर प्रचारित किया गया था।

इसी के चलते यति नरसिंहानंद पर भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 295 ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर काम करना) और 509 (महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

इन धाराओं में मामले दर्ज करते हुए कहा गया था कि Yati Narsinghanand के भाषण के दो वीडियो ट्विटर और यूट्यूब पर डाले गए थे, उनमें नरसिंहानंद को मुस्लिम महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक/अपमानजनक टिप्पणी करते देखा गया था। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद Yati Narsinghanand को 16 जनवरी, 2022 को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद हरिद्वार कोर्ट के समक्ष जमानत याचिका दायर की गई थी।

इससे पहले, सीजेएम मुकेश आर्य ने अभियोजन पक्ष द्वारा दायर दस्तावेजों और प्राथमिकी को देखने के बाद जमानत देने से इनकार कर दिया था। उस दौरान सीजेएम मुकेश आर्य ने कहा था, पहले भी धारा 41-ए का नोटिस जारी होने के बावजूद याचिकाकर्ता सोशल मीडिया के माध्यम से साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काने का काम कर रहा है, इसलिए क्षेत्र में माहौल खराब होने की प्रबल संभावना है।

इन्हीं सब पृष्ठभूमि के चलते पहले कोर्ट ने 19 जनवरी को Yati Narsinghanand की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। वहीं जमानत खारिज करने के इस आदेश के खिलाफ Yati Narsinghanand ने सत्र न्यायालय अर्जी दाखिल की थी। आज मामले में Yati Narsinghanand के वकील की दलीलें सुनने के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश भारत भूषण पांडेय ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया।

 दिसंबर 2021 में हरिद्वार में हुई कथित धर्म संसद में मुस्लिमों के खिलाफ हेट स्पीच को लेकर 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें Yati Narsinghanand  का नाम शामिल था। हालांकि, इस मामले में Yati Narsinghanand को 7 फरवरी को जमानत दे दी गई थी।

News Desk

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