गैंगस्टर एक्ट में हिस्ट्रीशीटर का डी-फार्मा कॉलेज एवं हॉस्पिटल कुर्क
मुजफ्फरनगर। कोतवाली नगर पुलिस द्वारा शेरपुर निवासी हिस्ट्रीशीटर इमलाख पुत्र इलियास द्वारा फर्जी मार्कशीट व अन्य प्रमाण पत्र तैयार कर अवैध रूप से अर्जित किए गए धन से बनाए गए डी फार्मा कॉलेज व हॉस्पिटल को गैंगस्टर एक्ट में डीएम के आदेश पर कुर्क कर लिया गया है।
पुलिस के अनुसार थाना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम शेरपुर निवासी इमलाख द्वारा रुड़की रोड पर बाबा कोचिंग सेंटर के नाम से एक संस्थान चलाया जा रहा था उस पर बाद में धन लेकर फर्जी अंकपत्र व प्रमाण पत्र बनाए जाने के मामले दर्ज हुए थे
उसकी हिस्ट्रीशीट भी कोतवाली में खोली गई है। इसी तरह जालसाजी में धोखाधड़ी से अर्जित धन से इमलाख ने पूर्व में खेती की जमीन खरीदी थी जिसे पुलिस ने कुर्क कर लिया था
अब जांच में पता लगा कि इमलाख द्वारा छपार क्षेत्र में वरला बसेड़ा मार्ग पर ग्राम तेजा लीला के जंगल में करोड़ों रुपए की लागत से एक डी फार्मा कॉलेज व चैरिटेबल हॉस्पिटल तैयार कर लिया गया है
जांच के बाद एसएसपी ने गिरोह बंद अधिनियम में करोड़ों रुपए की संपत्ति को कुर्क करने की संस्तुति जिलाधिकारी को की थी
पुलिस की संस्तुति के बाद डीएम ने गैंगस्टर एक्ट की धारा १४(१) के अंतर्गत अवैध धन से आयोजित की गई संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए थे।
एसडीएम सदर और एएसपी के साथ कोतवाली पुलिस ने तेजल खेड़ा के जंगल में करीब १ः३० हेक्टेयर भूमि पर बनाई गई डी फार्मा कॉलेज की विशाल बिल्डिंग और हॉस्पिटल को गैंगस्टर एक्ट में कुर्क कर लिया पुलिस ने यहां पर एक बोर्ड भी लगा दिया है।
