Russia-पुतिन के खिलाफ International Criminal Court ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट
International Criminal Court (आईसीसी) ने यूक्रेन से बच्चों के अपहरण में कथित संलिप्तता के कारण युद्ध अपराधों के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है. रूस ने इसे खारिज कर दिया है. वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वारंट को सही ठहराया है.
International Criminal Court ने एक बयान में कहा कि पुतिन बच्चों के अवैध निर्वासन और यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों से रूसी संघ में बच्चों को अवैध रूप से ले जाने संबंधी युद्ध अपराधों के लिए कथित रूप से जिम्मेदार हैं. इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय में बाल अधिकार मामलों की आयुक्त मारिया अलेक्सेयेवना लवोवा-बेलोवा के खिलाफ भी ऐसे ही आरोपों के सिलसिले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.
International Criminal Court (आईसीसी) के अध्यक्ष पियोटर हॉफमांस्की ने एक वीडियो बयान में कहा कि आईसीसी के न्यायाधीशों ने वारंट जारी किए हैं, लेकिन उन्हें तामील करना अंतरराष्ट्रीय समुदाय पर निर्भर करेगा. उन्होंने कहा कि वारंट तामील करने के लिए अदालत के पास अपना कोई पुलिस बल नहीं है.
इस बीच क्रेमलिन प्रवक्ता ने International Criminal Court (आईसीसी) के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की गिरफ्तारी के लिए वारंट अपमानजनक और अस्वीकार्य है. उन्होंने International Criminal Court (आईसीसी) के फैसले को कानूनी तौर पर अमान्य करार दिया.
रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने आईसीसी के फैसले को खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा, रूस अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का पक्षकार नहीं है और रूस का इसके प्रति कोई दायित्व भी नहीं है. International Criminal Court (आईसीसी) अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से आने वाले गिरफ्तारी के संभावित वारंट हमारे लिए कानूनी रूप से शून्य और शून्य होंगे.

