Allahabad High Court: आजम खान के रामपुर पब्लिक स्कूल को फौरी राहत मिली
Allahabad High Court से सपा नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान के रामपुर पब्लिक स्कूल को फौरी राहत मिली है. हाईकोर्ट में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट द्वारा संचालित रामपुर पब्लिक स्कूल को सीज करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई. प्रदेश सरकार के अपर महाधिवक्ता ने कहा कि सरकार स्कूल को खोले रखेगी और बच्चों की परीक्षा के लिए स्कूल 6:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक खुला रहेगा.
सरकार की तरफ से कहा गया कि विद्यालय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा. सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता द्वारा दी गई अंडरटेकिंग पर याचिका की सुनवाई कर रहे जस्टिस एसपी केसरवानी और जस्टिस एके गुप्ता की डिवीजन बेंच ने रामपुर के जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि वह अपर महाधिवक्ता के बयान पर अमल करें. कोर्ट इस याचिका पर अब 21 मार्च को सुनवाई करेगी.
याचिका के मुताबिक मौलाना मोहम्मद अली जौहर शोध संस्थान की भूमि पर रामपुर पब्लिक स्कूल बना है. ट्रस्ट की यह जमीन लीज की थी. जिसकी लीज 28 जनवरी 2023 को समाप्त हो गई है.
इसके बाद जिला समाज कल्याण अधिकारी रामपुर ने रामपुर पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग खाली करने का निर्देश दिया. जब जगह खाली नहीं की गई तो जिला प्रशासन ने स्कूल समेत समूचा परिसर सीज कर दिया.