यूपी में 7 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, साप्ताहिक बंदी जारी..
उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन को योगी सरकार ने सात जून तक के लिए बढ़ा दिया है। इस संबंध में सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। प्रदेश में आंशिक लॉकडाउन सात जून की सुबह सात बजे तक जारी रहेगा। लेकिन उन जिलों को राहत दी जाएगी जहां पर कोरोना के मामले कम हैं।
इससे पहले लॉकडाउन को 31 मई सुबह सात बजे तक के लिए बढ़ाया गया था, लेकिन अब इसे सात जून सुबह तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में कमी हुई है, लेकिन सरकार जल्दबाजी में कोई कदम उठाना चाहती है।
सरकार की तरफ से जारी दिशा-निर्देश के मुताबिक, जिन जिलों में 600 से अधिक केस हैं वहां कोई ढील नहीं दी जायेगी। 600 से कम केस वाले जिलों में सुबह 7 से शाम 7 तक बाजार खुलेंगे, लेकिन साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश के 55 जिलों को छूट मिलेगी।
प्रदेश में दुकाने सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक को भी कंटेनमेंट जोन को छोड़कर खोलने की अनुमति
सप्ताह में 5 दिन होगी वह शनिवार रविवार साप्ताहिक बंदी रहेगी
जिन जनपदों में करोना के सक्रिय केसेस की संख्या आज 600 से अधिक है वहां पर फिलहाल कोई छूट नहीं मिलेगी
कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे और उसमें 50% कर्मी ही रहेंगे
निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता के साथ खोले जा सकेंगे
औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे
सब्जी मंडी पूर्व की भांति खुली रहेंगी प्रत्येक सब्जी मंडल स्थल में कोविड-19 की स्थापना की अनिवार्यता होगी
स्कूल कॉलेज तथा शिक्षा संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे
रेस्टोरेंट्स होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी
सेंट जॉन को छोड़कर शेष स्थानों में धर्म स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थल पर 5 से अधिक श्रद्धालु ना हो
अंडे मांस और मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई तथा सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान अथवा ढके हुए खोलने की अनुमति होगी खुले में कोई भी करिए ना किया
समस्त प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र एवं राशन की दुकानें खुली रहेंगी
कोचिंग संस्थान सिनेमा जिम स्विमिंग पूल क्लब एवं शॉपिंग मॉल पूर्णता बंद रहेंगे

