लंदन हाईकोर्ट ने विजय माल्या को किया दिवालिया घोषित, सुनवाई वर्चुअल तरीके से
लंदन हाईकोर्ट ने सोमवार को भारतीय कारोबारी विजय माल्या को दिवालिया घोषित कर दिया. दिवालिया घोषित किए जाने के बाद भारतीय बैंक अब विजय माल्या से अपना पैसा वसूल सकेंगे। भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई में कई बैकों ने लंदन के न्यायालय में विजय माल्या के खिलाफ याचिका दायर की थी।
भारतीय स्टेट बैंक की याचिका पर सुनवाई करते हुए लंदन के चीफ़ इन्सॉल्वेंसीज़ एंड कंपनीज़ कोर्ट (आईसीसी) के जज माइकल ब्रिग्स ने भारतीय कारोबारी विजय माल्या को दिवालिया करार दिया। यह सुनवाई वर्चुअल तरीके से हुई। लंदन की कोर्ट में भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से पेश हुए लॉ फर्म टीएलटी एलएलपी और बैरिस्टर मार्सिया शेकेरडेमियन ने अदालत से बैकों के पक्ष में फैसला देने की अपील की थी।
वहीं भारतीय कारोबारी विजय माल्या के वकील फिलिप मार्शल ने इस आदेश को स्थगित करने की मांग की। विजय माल्या के वकील ने कहा कि भारतीय अदालतों में कानूनी चुनौतियां जारी रहने तक आदेश को स्थगित कर दिया जाए। लेकिन अदालत ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया। ब्रिटेन की अदालत के इस फैसले से भारतीय बैंकों को कर्ज वसूलने में मदद मिलेगी और विजय माल्या की संपत्ति को भी जब्त किया जा सकेगा।
विजय माल्या के खिलाफ याचिका दायर करने वालों में एसबीआई के अलावा बैंकों के समूह में बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉरपोरेशन बैंक, फेडरल बैंक लिमिटेड, आईडीबीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंसट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड शामिल थे।