निजी चिकित्सालय के प्रबंधक एवं चिकित्सक निर्धारित दरों से अधिक भुगतान ना लेंः सीएमओ
मुजफ्फरनगर। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. महावीर सिंह फौजदार एवं सिटी मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह के अध्यक्षता में कोविड-१९ निजी चिकित्सालय के प्रबंधक एवं चिकित्सकों के साथ बैठक की गई।
बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ महावीर सिंह फौजदार ने बताया कि जनपद में कोविड-१९ के इलाज हेतु ४ चिकित्सालय कार्य कर रहे हैं उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से शिकायतें आ रही थी की चिकित्सालयों में संचालकों एवं चिकित्सकों के द्वारा शासन द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक भुगतान मरीजों से लिया जा रहा है
जिसका संज्ञान लेते हुए उन्होंने आज सिटी मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह के साथ बैठक कर चिकित्सालय संचालकों एवं चिकित्सकों को चेतावनी देते हुए कहा कि शासन द्वारा कोविड-१९ निजी चिकित्सालयों को इलाज करने के लिए दरें निर्धारित है,उन्होंने बताया कि कोई भी निजी चिकित्सालय निर्धारित दरों से अतिरिक्त नर्सिंग केयर,मॉनिटरिंग, विजिट आदि के नाम पर पृथक से अधिक शुल्क नहीं ले सकते हैं
जो एपिडेमिक डिजीज एक्ट १८९७ तथा उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-१९ विनियमावली २०२० के अंतर्गत दंडनीय है। उन्होंने बताया कि निजी चिकित्सालय हेतु निर्धारित शुल्क सभी सुविधाओं को सम्मिलित करते हुए एक पैकेज है इस पैकेज में कोविड-१९ प्रोटोकॉल के अनुसार उपचार प्रदान किए जाने के लिए बेड, भोजन तथा अन्य सुविधाएं जैसे नर्सिंग केयर, मॉनिटरिंग, इमेजिंग सहित अन्य आवश्यक जांचे
विजिट ,कंसल्ट ,चिकित्सक परीक्षण आदि की सुविधाएं सम्मिलित है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि कोविड-१९ निजी चिकित्सालय के संबंध में आ रही शिकायतों के मध्यनजर जनपद के चारों निजी चिकित्सालय इवान हॉस्पिटल भोपा रोड, भारत हॉस्पिटल रुड़की रोड हार्ट केयर इमरजेंसी सेंटर टाउन हॉल व डिवाइन हॉस्पिटल रुड़की रोड को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
आज की बैठक में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ वीके सिंह, हार्ट केयर इमरजेंसी सेंटर से डॉ एम०एल० गर्ग, भारत हॉस्पिटल से श्री रविश आलम, डिवाइन हॉस्पिटल से डॉक्टर अतुल कुमार तथा तथा इवान हॉस्पिटल से मैनेजर ममता उपस्थित रही।

