उत्तर प्रदेश

Muzaffarnagar: 3 साल की मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप के बाद हत्या करने के एक मामले में फांसी की सजा

Muzaffarnagar पॉस्को कोर्ट ने बुधवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए 3 साल की मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप के बाद हत्या करने के एक मामले में एक आरोपी को फांसी की सजा और दूसरे को उम्र कैद की सजा सुनाई है. दरअसल आपको बता दें कि जून 2022 में जानसठ कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले में 3 साल की मासूम बच्ची को क्षेत्र के ही दो युवक सोनी उर्फ सुरेंद्र और राजीव उर्फ टोटा बहला-फुसलाकर मंदिर ले जाने के बहाने अपने साथ ले गए थे जहा उन्होंने जंगल में ले जाकर मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद दोनों आरोपी खून से लथपथ मासूम बच्ची को जंगल में छोड़ कर फरार हो गए थे.

घटना के बाद घायल बच्ची को पुलिस और परिजनों द्वारा बामुश्किल जंगल से बरामद करते हुए अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां मासूम की दर्दनाक मौत हो गई थी. इस मामले में मासूम बच्ची के परिजनों द्वारा कोतवाली में नाम दर्ज मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें पुलिस ने उस समय तुरंत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था जिसमें पोस्को न्यायालय ने 56 वीं तारीख पर अपना फैसला सुनाते हुए सोनी उर्फ सुरेंद्र को फांसी की सजा और राजीव उर्फ टोटा को उम्र कैद की सजा सुनाई है.

इस मामले में कोर्ट ने सोनी उर्फ सुरेंद्र पर एक लाख 43 हजार का जुर्माना और राजीव और टोटा पर 43 हज़ार का अर्थदंड भी लगाया है, जिसके बाद दोनों आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया.  इस मामले में शासकीय अधिवक्ता राजीव कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 12/ 6/ 2022 की घटना है. लड़की को दोनों अभियुक्त सुरेंद्र सोनी राजीव टोटा मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले गए थे उसको तलाश किया गया उसके बाद यह लड़की एक पानी की खाल में बिल्कुल बेहोश अवस्था में मिली थी.

उत्तर प्रदेश शासन से इस मामले की लगातार मॉनिटरिंग हो रही थी. इसका मजबूत पक्ष यह रहा कि अभियोजन साक्ष्य हैं अपना एविडेंस मात्र 15 दिन में समाप्त किया था जो भी इस मामले में समय लगा है वह डिफेंस की तरफ से लगा है. जज ने दोनों पक्षों को सुनकर साक्ष्यों के आधार पर इस मामले को रेअर ऑफ द रेयरेस्ट मानते हुए एक अभियुक्त जो सुरेंद्र है उसे फांसी की सजा सुनाई गई है.

राजीव कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह कैपिटल सेंटेंस है और मुजफ्फरनगर के इतिहास में 2017 के बाद यह दूसरी बार है और पॉस्को में पहली बार है कि हम किसी को कैपिटल सेंटेंस दिलाने में कामयाब रहे. दूसरा आरोपी को जो राजीव टोटा है उस को आजीवन कारावास से दंडित किया गया है. 2022 में यह मामला दर्ज किया गया था और तब से मामला लगातार हमारे मॉनिटरिंग में है ट्रायल में लगभग 6 महीने का समय लगा है कुल इस मामले में 56 तारीख माननीय न्यायालय में ट्रायल तारीख लगी है.

News-Desk

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