Muzaffarnagar News: जिला पूर्ति विभाग ने की छापेमारी
मुजफ्फरनगर।Muzaffarnagar News: जिलाधिकारी के आदेशों के अनुक्रम में आज ड्रग इंस्पेक्टर लव कुश प्रसाद के द्वारा जिला पूर्ति अधिकारी, मु०नगर का अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण किया गया। उक्त के उपरान्त जनपद के समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी एवं पूर्ति निरीक्षकगणों की बैठक आहूत कर, विभागीय क्रिया-कलापों की समीक्षा की गई एवं निर्देश दिये कि किसी भी दशा में क्षेत्र में अवैध गतिविधियॉ पनपने न पाये।
#मुजफ्फरनगर– नई मंडी थाना क्षेत्र के गांधी कॉलोनी में ड्रग इंस्पेक्टर लव कुश प्रसाद ने की छापेमारी pic.twitter.com/otNyigShNU
— News & Features Network (@mzn_news) December 22, 2021
उक्त के क्रम में आज विशेष अभियान चलाकर, क्षेत्र में बायोडीजल पम्प के नाम पर अवैध रूप से पेट्रोल/डीजल की बिक्री जॉच कर, कठोर कार्यवाही की निर्देश संबंधित क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी एवं पूर्ति निरीक्षकों को दिये, जिसके क्रम में आज निम्न प्रकार कार्यवाही जनपद में सम्पादित हुई है-
१-ग्राम मेद्याखेड़ी, ब्लॉक व तहसील सदर-मु०नगर-
उक्त स्थल पर श्यामसुन्दर राम, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी एवं श्री नरेन्द्र प्रताप, पूर्ति निरीक्षक, सदर-मु०नगर द्वारा आज दोपहर लगभग ०३ः३० बजे छापेमारी की गई।
घटनास्थल से ४०० लीटर पैट्रोल एवं अवैध रूप से पेट्रोल/डीजल की बिक्री करने संबंधी उपकरण मिले। प्रथमदृष्टया उक्त प्रकरण में श्री मनीष, निवासी कूकड़ा एवं श्री अरविन्द, निवासी जानसठ के विरूद्ध उ०प्र० हाई स्पीड डीजल ऑयल एवं लाइट डीजल ऑयल (आपूर्ति एवं वितरण का रखरखाव) आदेश-१९८१ (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम-१९५५ की धारा-३/७ के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराने की कार्यवाही की जा रही है।
२-ग्राम जौली ब्लाक मोरना, तहसील जानसठः-
उक्त गॉव में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, जानसठ द्वारा छापेमारी की गई। नहर से जौली-बेहडा मार्ग पर चलने पर गॉव में अडडे से गॉव जौली में चलने पर गॉव में घुसने से पूर्व एक डिस्पैंसिंग यूनिट (तिरपाल से ढकी हुयी) दिखायी दी। उसके पास में पीछे की ओर एक कमरा दिखायी दिया, जिसमें प्रथमदृष्टया तेल आदि प्रतीत हो रहा था।
उक्त कमरे को रू-ब-रू गवाहान की उपस्थिति में सील कर दिया गया। विधिवत् सील खुलने के उपरान्त नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करायी जायेगी।चूंकि अवैध रूप से पेट्रोल/डीजल की बिक्री करना उ०प्र० हाई स्पीड डीजल ऑयल एवं लाइट डीजल ऑयल (आपूर्ति एवं वितरण का रखरखाव) आदेश-१९८१ (यथा संशोधित) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन तो है ही जान-माल के लिए भी खतरा है।
अतः इस प्रकार के अवैध कारोबार को किसी भी दशा में पनपने नहीं दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई इस प्रकार का कृत्य करता पाया जाता है, तो उसे किसी भी हालत में बख्शा नहीं जायेगा तथा उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। उक्त के साथ-साथ आम जनसामान्य को विभाग की महत्वपूर्ण योजना-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना-२०१३ एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्नयोजना का लाभ सुनिश्चित कराया जायेगा।

