Muzaffarnagar News- युवक की हत्या के मामले में पिता-पुत्र सहित ४ को उम्रकैद
मुजफ्फरनगर। (Muzaffarnagar News) मुजफ्फरनगर में अदालत ने युवक की हत्या के मामले में सुनवाई कर बाप-बेटे सहित चार आरोपियों को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने चारों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार त्यागी ने बताया कि मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव नावला निवासी सुनील कुमार ने २०१८ में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
सुनील ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि ५ नवंबर २०१८ को कुछ लोगों ने उसकी मां के साथ दुर्व्यवहार किया था। जिसका विरोध उसके भाई मोहन लाल उर्फ मोनू ने किया था। आरोप था कि ७ नवंबर को कुछ लोग उसके भाई मोहन लाल उर्फ मोनू को घर से बुलाकर ले गए थे। बताया कि उसके भाई की हत्या कर गांव के डब्बू त्यागी के खेत में शव डाल दिया गया था। ८ नवंबर को शव बरामद हुआ था।
चार लोगों पर हुई थी एफआईआर
वादी सुनील कुमार ने मुकदमा दर्ज कराते हुए उसके भाई की हत्या के आरोप में गांव के राहुल पुत्र विनोद उर्फ पप्पू, जगपाल पुत्र अथ्रू, सौरभ पुत्र जगपाल निवासीगण गांव नावला जबकि कल्लू पुत्र चेतराम निवासी मंसूरपुर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था।
२५-२५ हजार का लगाया जुर्माना
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार त्यागी ने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या ५ मैं हुई। दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद कोर्ट संख्या-५ के न्यायाधीश अशोक कुमार ने चारों आरोपियों को हत्या के मामले में दोषी ठहराया। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने चारों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। जबकी चारों पर २५-२५ हजार का जुर्माना भी लगाया गया।