‘बालिकाओ का जन्म एवम् शिक्षा का अधिकार’’ विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन
सचिव द्वारा यह भी बताया गया कि बालिकाओं को संविधान के अनुच्छेद 21-ए के तहत शिक्षा का मूल अधिकार प्राप्त है। शिक्षा हमारा सब से बडा हथियार है तथा सशक्तिकरण का सब से बडा माध्यम है।
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