‘बालिकाओ का जन्म एवम् शिक्षा का अधिकार’’ विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन
मुजफ्फरनगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्रीमती सलोनी रस्तोगी ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त कलेन्डर के अनुसार श्री राजीव शर्मा, माननीय जनपद न्यायाधीशध्अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुजफफरनगर के कुशल निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुजफफरनगर की ओर से भागवन्ती इण्टर कालेज नई मन्डी मुजफफरनगर में ‘‘बालिकाओ का जन्म एवम् शिक्षा का अधिकार’’ विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने उपस्थित समस्त छात्र एवम् छात्राओं को बताया गया कि भारत को आजाद हुए 70 वर्षो से अधिक हो गये हैं परन्तु हम वास्तविक रूप से तभी स्वतंत्र होगे जब मानसिकता परिवर्तित होगी, जबकि देश की आधी आबादी अर्थात महिलाआं कों स्वस्थ व सुरक्षित वातावरण प्रदान करेगे।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने कहा कि बच्चियों के साथ धिनोने अपराध होना विभिन्न स्तरों पर उनके साथ भेद भाव किया जाना समाज व देश का मानसिक रूप से परतन्त होने का दयोत्क है। यघपि इस दिशा में बहुत प्रयास किये जा चुके है तथा किये भी जा रहे है। परन्तु अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। बालिकाओं को देश का संविधान अन्य व्यकि्ैतयों की भॉति अधिकार प्रदान करता हैं।
उन्होने कहा कि अनुच्छेद 14 मेंं विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 लिंग के आधार पर भेद भाव न किया जाना, अनुच्छेद 19 में बोलने का अधिकार, अनुच्छेद 23व 24 में उत्पीडन के विरूद्ध अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त भू्रण हत्या को रोकने के लिए मैडिकल टरमिनेशन ऑफ प्रेगनेन्सी एक्ट 1971 प्रावधान करता है कि गर्भवती महिला की जान बचाने के अतिरिक्त अन्य किसी दशा में गर्भपात नही कराया जा सकता।
उन्होने बताया कि प्री नेटल डाईगनोस्टिक टैक्नीक एक्ट में प्राविधान हैं अल्ट्रासाउन्ड तथा जॉच करने वाले सभी क्लीनिंक पंजीकृत होगे। यदि डाक्टर द्वारा गर्भवती महिला या उसके रिश्तेदारों को शब्दों या इशारे से भू्रण के लिंग के बारे में बताया जाता है तो तीन से पॉच साल का कारावास तथा 50,000ध्- रूपये जुर्माना हो सकता है तथा लाईसेन्स भी रदद किया जा सकता है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 में बालिकाओं को गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है, और यह अधिकार उन्हे गर्भ से ही प्राप्त हो जाता है।
सचिव द्वारा यह भी बताया गया कि बालिकाओं को संविधान के अनुच्छेद 21-ए के तहत शिक्षा का मूल अधिकार प्राप्त है। शिक्षा हमारा सब से बडा हथियार है तथा सशक्तिकरण का सब से बडा माध्यम है।
सभी बालिकाओं को खूब महनत कर पढाई करने के लिए जागरूक किया गया। उनके द्वारा महिलाओं के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा चलायी जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। महिलाओं को कानून द्वारा अनेको अधिकार दिये गये है लेकिन जागरूकता की कमी है महिलाओं को जागरूक करने का कार्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है
यदि कोई महिला मुकदमें की पैरवी आर्थिक स्थिति के कारण करने में असमर्थ है तो उसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन देने पर निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जायेगा।
श्रीमती बीना शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा विभिन्न हैल्प लाईन नम्बरों के बारे में बच्चों को बताया तथा कहा कि सभी लडके लडकियों व महिलाओ के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा वे अपनी बहनों व घर की महिलाओं के लिए दूसरों से अपेक्षा करते है। तथा सभी छात्र व छात्राओं को कोविड -19 करोना वायरस के बारे मे जानकारी देते हुए जागरूक किया गया।
इस अवसर पर डा0 सुनीता गौड, प्रधानाचार्य, श्रेहा अग्रवाल, रिया गर्ग, कनिका तेजस, इशिका सैनी, शशि शर्मा आदि शिविर में उपस्थित रहें।

