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Muzaffarnagar News: फेसिलिटेशन काउंसिल के माध्यम से रिकवरी विषय पर सेमिनार का हुआ आयोजन

मुजफ्फरनगर।(Muzaffarnagar News) आईआईए द्वारा एक साधारण बैठक का आयोजन किया गया जिसमें एमएसएमईडी एक्ट के अन्तर्गत लघु व सूक्ष्म उद्योग को किए जाने वाले विलंबित भुगतान के लिए किस प्रकार फेसिलिटेशन काउंसिल के माध्यम से उसकी रिकवरी की जा सकती है विषय पर एक सेमिनार आयोजित की गई।
जिसमें मुख्य अतिथि  श्रीमती अंजू रानी,संयुक्त आयुक्त उद्योग, सहारनपुर, विशिष्ट अतिथि श्रीमती जैस्मिन फौजदार उपायुक्त उद्योग मुजफ्फरनगर,व मुख्य वक्ता के रूप में श्री संजय कौल,जोनल मेंबर फैसिलिटेशन काउंसिल लखनऊ व श्री कमलेश कुमार अग्रवाल,जोनल मेंबर फैसिलिटेशन काउंसिल बस्ती,एडवोकेट विवेक कुमार एनसीएलटी एक्सपर्ट मेरठ व सीए अतुल कुमार अग्रवाल वाइस चेयरमैन आईसीएआई मुजफ्फरनगर उपस्थित रहे। 
कार्यक्रम का शुभारंभ आईआईए वाइस चेयरमैन मनीष भाटिया द्वारा सभी अतिथियों को बुके देकर स्वागत करके किया गया ।
आईसीएआई  मुजफ्फरनगर ब्रांच के वाईस चेयरमैन व आईआईए कार्यकारिणी सदस्य सीए अतुल कुमार अग्रवाल के द्वारा इनकम टैक्स के ह्यद्गष्. ४३ क्च(द्ध) में हुए अमेंडमेंट पर विस्तार से जानकारी दी ,उन्होंने बताया कि आज इंडस्ट्रीज मे सबसे अधिक चर्चा इसी विषय को लेकर है द्यसूक्ष्म व लघु उद्योग से खघ्रीदे गये माल का भुगतान समय सीमा में यदि बड़े उद्योगों द्वारा नहीं किया जाता है तो उसे बड़े उद्योग की इनकम मान कर उस पर टैक्स देना होगा ।उद्यमियों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस सेक्शन से डरने के बजाय अगर इसे सही से समझा जाय तो यह छोटे उद्योगो के लिए बहुत ही लाभकारी है द्य सभी उद्यमियों ने उनकी बातो को ध्यान से समझा व इतने अच्छे से समझाने पर उनका धन्यवाद किया।
जोनल मेंबर फैसिलिटेशन काउंसिल बस्ती के सदस्य कमलेश कुमार अग्रवाल ने एमएसएमई एक्ट पर कहा कि आईआईए के प्रयास से ही फैसिलिटेशन काउंसिल का गठन किया गया था पहले यह सिर्फ कानपुर में ही थी अब उत्तर प्रदेश के सभी १८ कमिश्नरियों में यह काउंसिल कार्यरत है हमारा सौभाग्य है कि प्रत्येक फैसिलिटेशन काउंसिल में आईआईए का एक सदस्य नामित है।
जोनल मेंबर फैसिलिटेशन काउंसिल लखनऊ के सदस्य संजय कौल ने कहा कि लघु एवं मध्यम उद्योग को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा।आपका भुगतान यदि कोई नहीं करता है तो लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत आप वाद दायर कर सकते हैं व विलंबित भुगतान पर दूसरे पक्ष को बैंक ब्याज दर का ३ गुना ब्याज भी देना होता है। एनसीएल के मामलों जानकार विवेक कुमार ने कहा कि यदि हम अपना डॉक्यूमेंटेशन सही से करें और भुगतान न मिलने की स्थिति में समय-समय पर ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से अपने पैसे की मांग करते रहे और सभी डॉक्यूमेंटेशन नियमनुसार रखें,आज कानून इतना एडवांस है कि आपका भुगतान कोई रोक नहीं सकता। संयुक्त आयुक्त उद्योग अंजू रानी ने कहा कि आपकी भुगतान सम्बन्धी समस्याओं के समाधान के लिए एमएसएमई पोर्टल पर रजिस्टर कराए जो काउंसिल द्वारा स्वीकृत किए जाने के बाद दोनों पक्षों को बुला कर समझौता वार्ता करायी जाती है तथा हमारी कोशिश रहती है कि आर्बिट्रेशन में जाने से पहले समझौता हो जाए लगभग ६० प्रतिशत केसेस में समझौता हो जाता है नहीं तो दूसरे पक्ष से रिकवरी की जाती है। 
कार्यक्रम का संचालन आईआईए सचिव अमित जैन और संयुक्त सचिव राहुल मित्तल ने संयुक्त रूप से किया।
आईआईए के केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य नीरज केड़िया ने बैठक में उपस्थित सभी उद्यमियों का वोट ऑफ थैंक्स  दिया।
बैठक में विपुल भटनागर, अनुज स्वरूप बंसल, आकाश बंसल, अरविंद मित्तल, अमन गुप्ता, राज शाह, सहारनपुर आईआईए चेयरमैन अनूप खन्ना, आरके धवन, आईआईए बिजनौर चेयरमैन विकास कुमार अग्रवाल, उमेश गोयल, आचमन गोयल, अंकित मित्तल सीए,  मनोज अरोरा, दीपक सिंघल, प्रीतुल जैन,समर्थ जैन,राज शाह, प्रवीन गोयल, फकीर चंद मोगा, जगमोहन गोयल,शरद जैन,ज्ञानेंद्र वर्मा,राकेश जैन,अनुज कुछल,विनोद जलोत्रा, पंकज मोहन गर्ग,  मनोज सिंघल, कौशल अग्रवाल,जे.के मित्तल, अनुज कुच्क्षल,राजीव सिंघल सीए, सी ए संजय संगल, आरके सैनी,मनोज गर्ग,मनोज कुमार, सुनील भंडारी आदि भरी संख्या में उद्यमी उपस्थित रहे।

News Desk

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