Muzaffarnagar News: एसएसपी के निर्देशन में अभियोजन की कड़ी पैरवी, २५ खूंखारों के विरुद्ध एक माह में हुई सजा
मुजफ्फरनगर।(Muzaffarnagar News) मुजफ्फरनगर में कानून का बुल्डोजर अपराध की जमीन को बंजर बना रहा है। कई दशक से अपराध की दुनिया में तहलका मचाने वाले करीब २५ गैंगस्टर्स को पुलिस मानीटरिंग सेल तथा अभियोजन ने कड़ी लिखापढ़ी व समय पर सुबूत जुटाकर कई-कई वर्ष के लिए सलाखों के पीछे पहुंचवा दिया।
बीते १ माह की ही बात करें तो गैंगस्टर एक्ट में ऐसे २५ खूंखारों को सजा दिलाई गई जिन्होंने अपने समय में अपराध कर तहलका मचाए रखा। ऐसी अपराधिक घटनाओं के विरोध में पीड़ित पक्ष ने शहर में हंगामा भी किया।
शातिर गैंगस्टर्स की कुछ खास वारदात
१-१९९७ में रोहाना कला स्टेशन के रेलवे गेटमैन मनोज का अपहरण कर लिया गया। इस घटना ने तूल पकड़ा हंगामा हुआ। कई घटनाओं को अंजाम देते हुए उन्हीं आरोपितों ने रसूलपुर में एक घर में घुसकर बुजुर्ग बाबूराम पर बलकटी से वार किया। कई ट्यूबवेल पर चोरी की। कच्ची शराब की तस्करी कर अवैध धन अर्जित किया। पुलिस ने नरेश व पदमा के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्यवाही की।
२-बिलाल पुत्र खिलाफत निवासी बघरा थाना तितावी ने अपने सह अभियुक्तों साबिर सलमान व नदीम के साथ मिलकर कृष्णा पुरी निवासी उदयवीर के घर के बाहर खड़ी उसकी ई रिक्शा चोरी कर ली। कुछ दिन बाद मोबाईल टॉवर से बैटरी चोरी की। पुलिस ने अभियुक्तों से चोरी का माल बरामद किया। शहजाद पुत्र इस्लाम ने रेलवे स्टेशन पर नई मंडी निवासी सत्यवीर से उसका बैग लूट लिया। कंबल बाग निवासी आशीष त्यागी की माता के जेवर लूट लिये। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार कपरवान ने गेंगेस्टर की कार्यवाही की।
३-बघरा निवासी नरेश के ट्रक से आधी रात में बैटरी चोरी करते समय खटपट की आवाज सुन नरेश की आंख खुली तो शोर शराबा कर अभियुक्तगण विजय पुत्र श्री चंद सैनी और विजय पुत्र सोहनवीर व सचिन पुत्र धनवीर निवासीगण बघरा थाना तितावी को पकड़ कर पुलिस के हवाले किया। दोनों विजय पर गैंगस्टर लगा। कोर्ट ने दोनों को सजा सुनाई।
४-२०१० में बदमाशों ने नौजल नहर के पास रात ८ बजे ट्रेक्टर लूट लिया जिसकी रिपोर्ट थाना भवन शामली में कराई गई। इसके बाद किठोर जनपद मेरठ निवासी वादी रशीद अली ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि बदमाश चालक को गोली मारकर उसका ट्रक लूटकर फरार हो गए।
पुलिस ने मुठभेड़ में सोनू पुत्र सलेक चंद निवासी अली पुर थाना भवन शामली को उसके साथी बदमाशों गोपी पुत्र गंगाराम निवासी भूड़ खतोली नाथी पुत्र जय सिंह निवासी झिंझाना शामली व कन्हैया उर्फ सुनील पुत्र हरि सिंह निवासी भूड़ खतोली को गिरफ्तार कर मामलों का खुलासा किया। सोनू को गैंगस्टर कोर्ट ने सजा सुनाई।
५- २०१९ में ब्रह्मपुरी निवासी कृष्णा शर्मा अपनी पुत्री के साथ बाजार से घर वापस आ रहीं थी की इसी मोहल्ले की गली में मोटरसाईकिल सवार दो बदमाश उनका पर्स लूट कर फरार हो गए। चार दिन बाद मोहल्ला ब्रह्मपुरी थाना सिविल लाइन निवासी कमला देवी से शाम ६ बजे बाजार में चेन लूटी। इन्हीं बदमाशों ने एड. दुष्यन्त सिंह की पत्नी से गंगल वाली गली में गले की चेन लूट ली।
जिस पर अधिवक्ताओं ने एसएसपी आफिस में हंगामा करते हुए तोड़फोड़ की। थाना प्रभारी सिविल लाइन नवरतन गौतम ने इन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लूट का सारा माल बरामद किया। गिरफ्तार शादाब पुत्र सईद निवासी छपार व अंकित पुत्र नन्द किशोर निवासी नया गांव थाना छपार के विरुद्ध लूट के मुकदमो के आधार पर प्रभारी निरीक्षक नवरत्न गौतम ने गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की। कोर्ट ने सजा दी।
Muzaffarnagar अभियोजन की कड़ी पैरवी से हुई सजा
अप्रैल माह की ही बात करें तो अभियोजन की कड़ी पैरवी के चलते विशेष गैंगस्टर एक्ट कोर्ट के जज बाबूराम ने २५ बड़े गैंगस्टर्स को सजा सुनाई। करीब २० मुकदमों का फैसला आया। अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह ने बताया कि गैंगस्टर्स के मुकदमों में कड़ी पैरोकारी तथा प्रत्येक के विरुद्ध साक्ष्य का संकलन कर कोर्ट के समक्ष तर्कों के साथ रखने पर ही केस मजबूत होता है। उन्होंन बताया कि अभियोजन का यह प्रयास सफल रहा है।
Muzaffarnagar पुलिस मानीटिरिंग सेल की भूमिका अहम-
अहम अपराधिक मुकदमों की कार्यवाही में सुबूत जुटाने के मामले में पुलिस मानीटरिग सेल की भूमिका अहम है। मानीटरिग सेल प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र कहते हैं कि एसएसपी के निर्देशन में उनका सेल विचाराधीन मुकदमों में गवाहों को समय पर समन पहुंचाकर कोर्ट लाकर उनकी गवाही कराने में अहम प्रयास करता है।
बताया कि समय समय पर उच्चाधिकारियों से प्राप्त होने वाले निर्देशों के आधार पर मानीटरिंग सेल कार्य करता है। ताकि अपराधियों को कोर्ट के माध्यम से उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। एसएसपी अभिषेक यादव का कहना है कि जिन अपराधियों को मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करती है। उनके विरुद्ध साक्ष्य जुटाकर सजा दिलाने का पूरा प्रयास किया जाता है। इस दिशा में पुलिस मानीटरिंग सेल अपराधियों के विरुद्ध कोर्ट में की जा रही कार्यवाही में अहम भूमिका अदा कर रहा है। उसका परिणाम सामने भी आ रहा है।
इन २५ गैंगस्टर्स को दिलाई कोर्ट से सजा
बिलाल पुत्र खिलाफत निवासी बघरा, शहजाद पुत्र इस्लाम निवासी गहराबाग खालापार, नरेश व पदमा पुत्रगण दिलेराम निवासीगण रसूलपुर थाना चरथावल तथा राजू पुत्र राधे निसी मोहल्ला बुद्धनगर थाना रामराज मुजप्फरनगर को गैंगस्टर एक्ट में सजा हुई। जबकि रीनू पुत्र चन्द्रवीर निवासी नावला थाना मंसूरपुर, विजय पुत्र श्रीचंद निवासी बघरा थाना तितावी एवं विजय पुत्र सोहनवीर, सोनू पुत्र सलेकचंद निवासी अलीपुर थाना भवन जनपद शामली।
इनके अलावा कल्लू पुत्र रामपाल जाट निवासी राजपुर थाना जानसठ जिला मुजफ्फरनगर को भी गैंगस्टर एक्ट में सजा हुई। सजा पाने वालों में शादाब पुत्र शाहिद निवासी छपार तथा अंकित पुत्र नंदकिशोर निवासी नया गांव छपार शामिल रहे। इसलाम पुत्र मासूम व रहमान पुत्र फारूख निवासी सिखेड़ा तथा इरफान उर्फ फाना पुत्र खेड़ा सुंदा उर्फ सुड्डा निवासी गहराबाग थाना शहर कोतवाली मुजफ्फरनगर को गैंगस्टर कोर्ट से सजा हुई।
इनके अलावा कोर्ट से चांद पुत्र शहीद निवासी मदीना कालोनी थाना सिविल लाइन मुजफ्फरनगर एवं अशोक पुत्र स्व. श्यामलाल निवासी घुरुउपुर थाना उदलपुर जनपद मीरजापुर एवं सुनील पुत्र सुरेश निवासी मोलरबंद एक्सटेंशन थाना बदरपुर दिल्ली एवं नौशाद पुत्र मीरहसन निवासी द. कृष्णापुरी, अजय शर्मा पुत्र रामसमुझ चतुर्वेदी निवासी रोहाना शुगर मिल शहर कोतवाली क्षेत्र एवं मोनु पुत्र हरपाल निवासी अंकित विहार कूकड़ा, अंकित पुत्र नंदकिशोर निवासी बलुपूरा थाना छपार एवसं शादाब पुत्र शहीद निवासी सड़क वाली गली छपार एवं अश्वनी पुत्र गुलवीर निवासी सिसौना थाना छपार को गैंगस्टर कोर्ट से सजा हुई।

