उत्तर प्रदेश

शाहपुर: ब्लैकमेलर  पत्रकारों पर Muzaffarnagar पुलिस का चाबुक- थाने की मुहर लगवाने के नाम पर पैसे लेने वाले भाग्य और धवन पर FIR

शाहपुर/Muzaffarnagar: पत्रकारिता की आड़ में ब्लैकमेलिंग का धंधा चलाने वाले  ब्लैकमेलर  पत्रकारों पर मुजफ्फरनगर पुलिस का चाबुक लगातार चल रहा है। इसी कड़ी में पिछले दिनों थाना शहर कोतवाली पुलिस ने पुलिस बनकर एक पीड़ित महिला से पैसे ऐंठने के मामले में कई तथाकथित पत्रकारों को जेल भेज दिया था।

इसके साथ-साथ ही मुजफ्फरनगर पुलिस ने उन पत्रकारों को कार्ड जारी करने वाले दिल्ली निवासी संपादक के खिलाफ भी नामजद की एफआईआर में कर दी थी। मुजफ्फरनगर पुलिस के पोपट एवं वसूली में शामिल पत्रकारों के खिलाफ चल रहे इस अभियान के बाद भी शाहपुर कस्बे के दो पत्रकार अलग-अलग लोगों से पुलिस के नाम पर ब्लैक मेलिंग कर रुपए ऐंठने के धंधे से बाज नहीं आ रहे थे।

जबरन वसूली करने का मुकदमा

अब अब इनके खिलाफ शाहपुर थाने पर जबरन वसूली करने का मुकदमा दर्ज हो गया है। पुलिस दोनों पत्रकारों की तलाश में जुटी हुई है।गौरतलब है कि कस्वा शाहपुर के मोहल्ला कस्सावान निवासी हैदर ने एक सैन्ट्रो कार DL4C 3083, जो काफी पुरानी स्थिति मे थी, उसको खलील पुत्र मौ.वसी निवासी गांव नगला से खरीदी थी।

हैदर के मुताबिक गाडी की आरसी उससे कही खो गयी थी। जब उसने अपने जानकार भाग्य शर्मा पुत्र अजय शर्मा निवासी मैन बाजार कस्बा शाहपुर जोकि दैनिक शाह टाइम्स के प्रतिनिधि के तौर पर शाहपुर में काम कर रहा है।

बताया जाता है कि एक हफ्ता पहले तक भाग्य शर्मा किसी अन्य चैनल में काम करता था लेकिन जब उसने शाहपुर के एक जनप्रतिनिधि से पत्रकारिता का दबाव बनाकर रुपया ऐंठने की कोशिश की तो उस जनप्रतिनिधि ने उसके हाईकमान से शिकायत कर दी। जिसके बाद उस संस्थान ने उसको अपने यहां से हटा दिया था। इसके बाद भाग्य शर्मा ने जुगाड़ लगाकर मुजफ्फरनगर से प्रकाशित दैनिक शाह टाइम्स के प्रतिनिधि के तौर पर काम करना शुरू कर दिया।

चोरी की गाडी का आरोप

हैदर के मुताबिक भाग्य शर्मा मुझसे मिला और कहा कि मै तुम्हारे प्रार्थना पत्र पर पुलिस से मोहर लगवा दूंगा। हैदर के पास इस सम्वन्ध मे थोड़ी देर बाद एक फोन आया जो खुद को पत्रकार सचिन धवन बता रहा था । उसने कहा कि मै थाने से बोल रहा हूँ, उसने मुझे धमकाते हुऐ मेरे ऊपर चोरी की गाडी का आरोप लगाते हुए कहा कि तुम्हारे खिलाफ समाचार पत्र मे खवर छपवा दूंगा, और जेल भिजवा दूँगा।

हैदर का कहना है कि फिर मैं भाग्य शर्मा से मिला तो उसने मुझे सचिन धवन पुत्र अशोक धवन निवासी मौहल्ला गडरियान शाहपुर का नाम बताते हुए कहा कि तुम सचिन से उसकी दुकान पर जाकर मिल लो और मै भी वही आ रहा हूँ ।

जेल भिजवाने की धमकी

हैदर के मुताबिक घटना से मैं काफी डर गया था तथा मैने भाग्य शर्मा व सचिन धवन को उनके बताये हुऐ रुपये 11500 रुपये उसी वक्त किसी से उधार लाकर दे दिये और अब फिर उक्त दोनो मेरे से 5 हजार रूपये और माँग रहे थे तथा अब भाग्य शर्मा एवं सचिन धवन मुझे जेल भिजवाने की धमकी दे रहे है।

हैदर की तहरीर पर शाहपुर पुलिस ने पत्रकार भाग्य शर्मा एवं सचिन धवन के खिलाफ धारा 386 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर दिया है। भरोसेमंद सूत्रों का कहना है कि इन पत्रकारों के कुछ आका हैदर पर फैसला का दबाव बनाने में जुटे हुए हैं।

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Shyama Charan Panwar

एस0सी0 पंवार (वरिष्ठ अधिवक्ता) टीम के निदेशक हैं, समाचार और विज्ञापन अनुभाग के लिए जिम्मेदार हैं। पंवार, सी.सी.एस. विश्वविद्यालय (मेरठ)से विज्ञान और कानून में स्नातक हैं. पंवार "पत्रकार पुरम सहकारी आवास समिति लि0" के पूर्व निदेशक हैं। उन्हें पत्रकारिता क्षेत्र में 29 से अधिक वर्षों का अनुभव है। संपर्क ई.मेल- [email protected]

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