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जिला प्रशासन द्वारा कोरोना कर्फ्यू लागू किए जाने सम्बन्धी नईगाइड लाइन जारी

मुजफ्फरनगर। जिलाधिकारी ने बताया कि इस कार्यालय के आदेश संख्या १६११/जे०ए०-२०२१, दिनांक २१.०४.२०२१ के अन्तर्गत शासनादेश संख्या ७२०/२०२१-सीक्स-३, गृह गोपन अनुभाग-३ लखनऊ दिनांक २० अपै्रल २०२१ के अन्तर्गत कोरोना संक्रमण की प्रभावी रोकथाम हेतु प्रत्येक शुक्रवार की रात्रि ०८.०० बजे से प्रत्येक सोमवार की प्रातः ०७.०० बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू किए जाने सम्बन्धी आदेश जारी किया गया है।

अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत आदेश संख्या ७२६/२०२१-सीक्स-३, गृह गोपन अनुभाग-३ लखनऊ दिनांक २१ अपै्रल २०२१ एवं अपर मुख्य सचिव महोदय के पत्र संख्या ८२६/एसीएस/२०२१ दिनांक २१ अपै्रल २०२१ के अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा निर्गत आदेश संख्या १६११/जे०ए०-२०२१, दिनांक २१.०४.२०२१ में निम्नलिखित आंशिक संशोधन किया जाता हैः-

१- प्रदेश/जनपद में कार्यरत ई-कामर्स कम्पनियों एवं होम डिलीवरी करने वाली कम्पनियों जैसे थ्सपचबंतज एवं ।उ्रवद तथा इस प्रकार की सभी कम्पनियों को शनिवार व रविवार को बन्दी तथा नाईट कर्फ्यू के दौरान उनके मालवाहक वाहनों, रसद भण्डारण एवं कर्मचारियों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने हेतु उनके आई०डी० कार्ड के आधार पर आने-जाने की छूट प्रदान की जाती है।

२- वृहद औद्योगिक इकाइयों/सूक्ष्म, लघु एवं कुटीर औद्योगिक इकाइयों के संचालन की छूट होगी। यदि कोई भी व्यक्ति इन इकाइयों के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी अनुमति पत्र या औद्योगिक इकाइयों द्वारा जारी परिचय पत्र दिखाकर इन इकाइयों में कार्य हेतु आना-जाना चाहता है तो उसे उसकी अनुमति दी जाएगी।

News Desk

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