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निगरानी: कोविड-१९ महामारी के दृष्टिगत राशन की दुकान पर पांच से अधिक कार्डधारक एक साथ इकट्ठे न हों

मुजफ्फरनगर। कोविड-१९ महामारी के दृष्टिगत राष्ट्रीय खाद्य सुरखा अधिनियम-२०१३ अन्तर्गत माह अगस्त, २०२० में दिनांक ५ से १४ अगस्त, २०२०तक जनपद के समस्त अन्त्योदय कार्डा पर ३५ किग्रा० खाद्यान्न (२० किग्रा० गेहूँ व १५ किग्रा० चावल) प्रति कार्ड मूल्यृ २/-किग्रा० गेहूँ एवं ३/-किग्रा० चावल एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारको को ५ किग्रा० खाद्यान्न (०३ किग्रा० गेहूँ व ०२ किग्रा० चावल) प्रति यूनिट मूल्य ृ २/-किग्रा० गेहूँ एवं ३/-किग्रा० चावल की दर से ई-पॉस मशीन के माध्यम से जिलाधिकारी महोदया द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में नियमानुसार वितरण कराया जायेगा।

जिलाधिकारी महोदया द्वारा उचित दर दुकानों पर नामित पर्यवेक्षणीय अधिकारियों पर सतर्क दृष्टि रखने हेतु जिलास्तरीय नोडल अधिकारियों को भी नामित किया गया है।

जिलाधिकारी महोदया द्वारा निर्देशित किया गया है कि नामित जिलास्तरीय नोडल अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी पर्यवेक्षणीय अधिकारियों एवं उचित दर दुकानों पर सतर्क निगरानी रखेंगे और भ्रमणशील रहकर उचित दर दुकानों पर आकस्मिक निरीक्षण करेंगे तथा किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही हेतु सम्बन्धित उपजिलाधिकारी कार्यालय एवं जिला पूर्ति कार्यालय में आख्या उपलब्ध करायेंगे।

अतः सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि कार्डधारको को राशन वितरण करते समय अपने मुँह पर मॉस्क, गमछा, दुपट्टा, रूमाल आदि रखें तथा कार्डधारको के ई-पॉस मशीन पर अँगूठा लगवाने से पूर्व समस्त कार्डधारको के हाथो को साबुन/सेनेटाईजर से अच्छी तरह धुलवाकर ही ई-पॉस मशीन पर अंगूठा लगवाने के पश्चात् अन्त्योदय एवं पात्र लाभार्थी कार्डधारको को ई-पॉस मशीन के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण नियमानुसार करें।

वितरण के समय सभी उचित दर दुकानों पर नियुक्त पर्यवेक्षणीय अधिकारी एवं सम्बन्धित उचित दर विक्रेता यह भी सुनिश्चित करें कि दुकान पर ५ से अधिक कार्डधारक एक साथ इकट्ठे न हों, सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन करते हुए कम से कम एक मीटर की दूरी पर कार्डधारको के बीच गोला/निशान बनाकर आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाये।

इसी के साथ सभी कार्डधारको से भी अनुरोध है कि वह भी उक्त महाकारी के संक्रमण से बचाव हेतु अपना राशन प्राप्त करते समय अपने मुँह पर मॉस्क, गमछा, दुपट्टा, रूमाल अवश्य रखें तथा कोविड-१९ महामारी से बचाव हेतु शासन द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशो जैसे-सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखना

 सेनिटाईजर प्रयोग करना, ई-पॉस पर अंगूठा लगाने से पूर्व हाथो को साबुन से अच्छी तरह से धोना आदि का पालन करें।

News-Desk

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