मुख्तार अंसारी के विरुद्ध मुकदमे को वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश-Allahabad High Court
Allahabad High Court ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ गाजीपुर में शस्त्र लाइसेंस को लेकर चल रहे मुकदमे को वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने राज्य सरकार की याचिका पर दिया है।
राज्य सरकार ने याचिका दायर कर मुख्तार अंसारी के इसी मुकदमे को वाराणसी ट्रांसफर करने की मांग की थी। मुख्तार अंसारी पर शस्त्र लाइसेंस निरस्त होने के बाद भी असलहा जमा न करने का आरोप है। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में वर्ष 2021 में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। जबकि, दूसरी एफआईआर चार दिसंबर 1990 को वाराणसी के चेतगंज थाने में दर्ज है।
इसमें फर्जी कागजात पर शस्त्र लाइसेंस हासिल करने का आरोप है। इसमें अधिकारियों से साठ-गांठ कर भ्रष्टाचार का भी आरोप भी है। मामले की सुनवाई वाराणसी के एमपी एमएलए विशेष अदालत में चल रही है। राज्य सरकार ने आर्म्स एक्ट से जुड़े दोनों मुकदमों की सुनवाई एक साथ चाहती थी।
जिस पर याचिका दायर की थी। मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने सरकार की अर्जी का विरोध किया। दलील दी कि दोनों मुकदमों का आपस में कोई तालमेल नहीं है।

