Muzaffarnagar में राशन वितरण की समस्याएँ, वितरण की तिथि 25 तक
Muzaffarnagar हाल ही में खाद्य एवं रसद विभाग के कार्यालय से जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 (NFSA) के अंतर्गत अगस्त 2024 में अंत्योदय कार्डधारकों को 14 किग्रा गेहूं और 21 किग्रा चावल (कुल 35 किग्रा खाद्यान्न) तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को 2 किग्रा गेहूं और 3 किग्रा चावल (कुल 5 किग्रा खाद्यान्न) मुफ्त में दिए जाने का निर्देश दिया गया था।
राशन वितरण की समस्याएँ
हालांकि, विभिन्न जनपदों में राशन कार्डधारकों को खाद्यान्न का शत-प्रतिशत वितरण न होने की समस्याएँ सामने आई हैं। इससे राशन वितरण की प्रक्रिया प्रभावित हुई है। इसके परिणामस्वरूप, वितरण की तिथि को 25 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है। यह स्थिति कई समस्याओं को उजागर करती है:
- फर्जी कार्ड धारक: राशन वितरण के दौरान कई स्थानों पर फर्जी कार्डधारकों के मामलों की रिपोर्टें आई हैं। ये फर्जी कार्डधारक असली लाभार्थियों के हिस्से का खाद्यान्न हड़प लेते हैं, जिससे वास्तविक कार्डधारकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
- कम मात्रा में खाद्यान्न का वितरण: कई जगहों पर कम मात्रा में खाद्यान्न वितरित करने की घटनाएँ सामने आई हैं। इससे पात्र लोगों को जरूरी मात्रा में खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है।
- तकनीकी समस्याएँ: ई-पॉस मशीनों और गोबाईल ओटीपी सिस्टम के माध्यम से वितरण में तकनीकी समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं, जो वितरण की प्रक्रिया को बाधित कर रही हैं।
सुधारात्मक उपाय और सरकारी पहल
इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने कई सुधारात्मक उपाय किए हैं:
- वितरण की तिथि का विस्तार: राशन वितरण की प्रक्रिया को 25 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया है, जिससे कार्डधारक आसानी से राशन प्राप्त कर सकें। यह कदम उन क्षेत्रों में विशेष रूप से लाभकारी साबित हो सकता है जहां वितरण में देरी हुई है।
- ई-पॉस मशीनों का प्रयोग: खाद्यान्न वितरण को पारदर्शी और सही तरीके से सुनिश्चित करने के लिए ई-पॉस मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। इसके माध्यम से आधार आधारित वितरण किया जाएगा, जिससे कार्डधारक की पहचान और वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
- पोर्टेबिलिटी की सुविधा: कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से अन्य उचित दर विक्रेताओं से खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गई है। इससे कार्डधारक किसी भी विक्रेता से राशन प्राप्त कर सकते हैं, भले ही उनके स्थानीय विक्रेता के पास खाद्यान्न की कमी हो।
- स्वतंत्र पर्यवेक्षण: उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वे शासन द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राशन का वितरण करें। दुकानों पर पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी, ताकि वितरण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की धांधली या गलतफहमी को रोका जा सके।
सामाजिक और नैतिक प्रभाव
इन सुधारात्मक उपायों के समाज पर कई सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं:
- भ्रष्टाचार में कमी: फर्जी कार्डधारकों के खिलाफ उठाए गए कदम और वितरण की पारदर्शिता से राशन वितरण में भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी। इससे वास्तविक लाभार्थियों को उनकी हिस्सेदारी मिल सकेगी।
- समान वितरण: राशन वितरण की प्रक्रिया को बेहतर बनाने से सभी कार्डधारकों को आवश्यक खाद्यान्न मिल सकेगा, जिससे उनकी जीवनशैली में सुधार होगा और सामाजिक असमानता कम होगी।
- सामाजिक समावेशन: पोर्टेबिलिटी की सुविधा से समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिलेंगे, और जिन लोगों को नियमित रूप से राशन नहीं मिल रहा था, उन्हें भी अब यह सुविधा प्राप्त होगी।
- सरकारी विश्वास में वृद्धि: जब सरकारी योजनाएँ प्रभावी ढंग से कार्यान्वित होती हैं और लाभार्थियों तक पहुंचती हैं, तो इससे सरकार के प्रति जनता का विश्वास बढ़ता है।
मुजफ्फरनगर में राशन वितरण प्रणाली में आई समस्याएँ और सरकारी पहल दोनों ही इस बात को दर्शाते हैं कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास और सुधार की आवश्यकता है। सुधारात्मक उपायों से राशन वितरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित की जा रही है, जो समाज के विभिन्न वर्गों को लाभ पहुंचा रही है। इन पहलुओं के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों को उनका हक मिल सके और वितरण प्रक्रिया में कोई भी अनियमितता न हो।
इन प्रयासों से उम्मीद है कि भविष्य में राशन वितरण प्रणाली में और अधिक सुधार होगा, और सामाजिक समावेशन और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।
निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त कर लें
आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, लखनऊ के कार्यालय पत्रांक-३४१४/आ०पू०रा०-निःशुल्क वितरण/२०२४ दिनांक २१ अगस्त, २०२४ में उल्लिखित किया गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-२०१३ योजनान्तर्गत माह अगस्त, २०२४ के सापेक्ष माह अगस्त, २०२४ में अन्त्योदय कार्डधारको को १४ किग्रा० गेहूँ व २१ किग्रा० चावल (कुल ३५ किग्रा० खाद्यान्न) प्रति कार्ड तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारको को उनके कार्ड से सम्बद्ध प्रत्येक यूनिट पर ०२ किग्रा० गेहूँ व ०३ किग्रा० चावल (कुल ०५ किग्रा० खाद्यान्न) प्रति यूनिट निःशुल्क वितरण दिनांक ०७.०८.२०२४ से कराये जाने के निर्देश दिये गये थे।
कतिपय जनपदों में राशन कार्डधारको/उपभोक्ताओं को खाद्यान्न का शत-प्रतिशत वितरण न होने के कारण, माह अगस्त, २०२४ के सापेक्ष उपरोक्त आवश्यक वस्तुओं के वितरण के कार्य की तिथि २५.०८.२०२४ तक विस्तारित की गयी है। दिनांक २५.०८.२०२४ तक ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार आधारित वितरण किया जायेगा। गोबाईल ओ०टी०पी० के माध्यम से वितरण की सुविधा दिनांक २१.०८.२०२४ के साथ-साथ दिनांक २५.०८.२०२४ को भी उपलब्ध रहेगी।
दिनांक २५.०८.२०२४ तक कार्डधारको को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। अतः उपरोक्त के क्रम में जनपद के सभी अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार निर्धारित दिनांक २५.०८.२०२४ तक सम्बन्धित उचित दर विक्रेता से ई-वेईंग लिंक्ड ई-पॉस मशीन के माध्यम से नियमानुसार निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त कर लें।
समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी कार्डधारको को आवश्यक वस्तुओं का निःशुल्क वितरण ई-वेईंग लिंक्ड ई-पॉस मशीन के माध्यम से दुकानों पर नियुक्त पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में करेंगे।
