उत्तर प्रदेश

Shahjahanpur News: शिष्या द्वारा दर्ज कराए गए कदाचार के मामले में पूर्व राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद भगोड़ा घोषित

Shahjahanpur News: पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया है। चिन्मयानंद को 2011 में उनकी शिष्या द्वारा दर्ज कराए गए कदाचार के मामले में गुरुवार को शाहजहांपुर के एसीजेएम तृतीय न्यायालय में पेश होना था, लेकिन वह पेश नहीं हुए। इसके बाद कोर्ट ने धारा 82 के तहत कार्रवाई करते हुए चिन्मयानंद को भगोड़ा घोषित कर दिया।

2011 में स्वामी चिन्मयानंद पर उनके शिष्य ने कदाचार का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया था। इस मामले की सुनवाई एसीजेएम तृतीय न्यायालय में चल रही थी। 2011 से 2022 तक चिन्मयानंद एक बार भी कोर्ट में पेशी के लिए नहीं गए। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए चिन्मयानंद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।

इसके बाद भी चिन्मयानंद कोर्ट नहीं पहुंचे, जिसके बाद गुरुवार को कोर्ट ने उन्हें फरार घोषित कर दिया। अब चिन्मयानंद के फरार होने का नोटिस थानों और मुमुक्षु आश्रम में चस्पा किया जाएगा। इसके बाद भी अगर चिन्मयानंद कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ धारा 83 के तहत कुर्की की कार्रवाई की जा सकती है।

राज्य सरकार द्वारा 2017 में चिन्मयानंद के इस मामले को खत्म करने की पहल की गई थी, लेकिन तब उनके शिष्य ने आपत्ति जताई थी. कोर्ट ने केस वापस लेने से भी इनकार कर दिया।

बाद में शिष्या ने चिन्मयानंद के पक्ष में बयान दिया लेकिन कोर्ट ने केस वापस लेने से इनकार कर दिया। केस खत्म करने को लेकर चिन्मयानंद सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया था।

News-Desk

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