उत्तर प्रदेश

Sonbhadra News: दलित महिला को मृत दिखाकर भाइयों के नाम की 9 बीघा 2 विस्वा भूमि जमीन

Sonbhadra News:  विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट खलीकुज्ज्मा की अदालत ने वृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया, डीएम के स्टेनो सहित 6 लोगों को सुनवाई के लिए कोर्ट में तलब किया गया है। वहीं, इस मामले में पुलिस की तरफ से दाखिल अंतिम रिपोर्ट निरस्त कर दी गई।

दलित महिला को मृतक दिखाकर उसकी 9 बीघा 2 विस्वा भूमि पिछड़ी जाति के 3 सगे भाइयों के नाम करने का मामला सामने आया है।डीएम के स्टेनो के अलावा राजस्व निरीक्षक हरिशंकर मिश्रा, लेखपाल विनोद कुमार दुबे, सगे भाइयों हरिशंकर, शिवसरन व तेजबली को 7 नवंबर 2021 को समन के जरिए कोर्ट में तलब किया गया है।

घोरावल कोतवाली क्षेत्र के तेंदुआ लहास गांव की मंगुरी ने 19 अक्तूबर 2021 को अधिवक्ता के जरिए कोर्ट में प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र दाखिल किया। दलील दी कि आरोपी पिछड़ी जाति के हैं जो अनुसूचित जाति के वारिस नहीं हो सकते, लेकिन विभेदक ने इस बात का विचार – विमर्श नहीं किया। भू-स्वामिनी के जीवित होने के बावजूद जमीन की विरासत कर दी गई। आरोप लगाया कि राजस्व अधिकारी ने पिछड़ी जाति के भाइयों के पिता का नाम मंगुरी लिखकर कागजात तैयार कर आपराधिक षडयंत्र किया है।

डीएम के स्टेनो के अलावा राजस्व निरीक्षक हरिशंकर मिश्रा, लेखपाल विनोद कुमार दूबे पर मिलीभगत का आरोप लगाया गया है। पिछड़ी जाति के सगे भाई हरिशंकर, शिवसरन और तेजबली पर अनुसूचित जाति के वारिस के रूप में फर्जी विरासत कराने का आरोप दर्ज है। घोरावल पुलिस ने इस मामले में 21 जून 2018 को अंतिम रिपोर्ट दाखिल की थी। पीड़िता 19 अक्तूबर 2021 को न्यायालय में हाजिर हुई और प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र दाखिल कर सुनवाई की मांग की।

 अदालत ने महिला के अधिवक्ता के तर्कों को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया। उसके आधार पर मामले को गंभीर प्रकृति का अपराध मानते हुए पुलिस की अंतिम रिपोर्ट निरस्त कर दी.

P.K. Tyagi

प्रमोद त्यागी (अधिवक्ता) विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय स्तर के समिति सदस्य हैं। वे टीम समन्वय, प्रकाशित समाचार सामग्री, और भविष्य की संबद्धता/पंजीकरण के लिए जिम्मेदार हैं। सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक जागरूकता और धार्मिक समन्वय के प्रति प्रतिबद्ध, पूर्व संपादक के रूप में, उन्होंने समाचार सामग्री की गुणवत्ता और सटीकता सुनिश्चित की है।

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