न्यायालय

उत्तर प्रदेश

Mahoba की 18.14 एकड़ जमीन पर 45 साल पुराने कब्रिस्तान विवाद का फैसला, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दूसरी अपील की खारिज

Mahoba की 18.14 एकड़ जमीन से जुड़े करीब 45 साल पुराने विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दूसरी अपील खारिज कर दी। बाबूलाल बनाम शहाबुद्दीन मामले में कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्यों और मौके की जांच रिपोर्ट के आधार पर जमीन को लंबे समय से कब्रिस्तान के रूप में इस्तेमाल किए जाने का निष्कर्ष निकाला था और इस रिपोर्ट को प्रभावी ढंग से चुनौती नहीं दी गई। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि नियम 8 सीपीसी के तहत अदालत की अनुमति के बिना दायर मुकदमा पूरी मुस्लिम बिरादरी की ओर से प्रतिनिधि वाद नहीं माना जा सकता और उसका प्रभाव केवल संबंधित पक्षकारों तक सीमित रहेगा।

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उत्तर प्रदेश

Jalaun में प्रशासनिक अव्यवस्था उजागर: IAS रिंकू सिंह राही को नए तहसील भवन में नहीं मिला कोर्ट और कक्ष, पांच घंटे तक इंतजार

Jalaun के नए तहसील भवन में संयुक्त मजिस्ट्रेट एवं उप जिलाधिकारी (न्यायिक) आईएएस रिंकू सिंह राही को न्यायिक कार्य प्रारंभ करने के लिए पहुंचने के बाद न्यायालय कक्ष और कार्यालय उपलब्ध नहीं हो सका। न्यायालय के अभिलेख और फर्नीचर कई घंटे तक परिसर में रहे। मामले को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बातचीत हुई। समाचार लिखे जाने तक इस संबंध में कोई विस्तृत आधिकारिक स्पष्टीकरण सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया था।

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