18.14 Acre Land

उत्तर प्रदेश

Mahoba की 18.14 एकड़ जमीन पर 45 साल पुराने कब्रिस्तान विवाद का फैसला, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दूसरी अपील की खारिज

Mahoba की 18.14 एकड़ जमीन से जुड़े करीब 45 साल पुराने विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दूसरी अपील खारिज कर दी। बाबूलाल बनाम शहाबुद्दीन मामले में कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्यों और मौके की जांच रिपोर्ट के आधार पर जमीन को लंबे समय से कब्रिस्तान के रूप में इस्तेमाल किए जाने का निष्कर्ष निकाला था और इस रिपोर्ट को प्रभावी ढंग से चुनौती नहीं दी गई। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि नियम 8 सीपीसी के तहत अदालत की अनुमति के बिना दायर मुकदमा पूरी मुस्लिम बिरादरी की ओर से प्रतिनिधि वाद नहीं माना जा सकता और उसका प्रभाव केवल संबंधित पक्षकारों तक सीमित रहेगा।

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