Mathura: बिहारी जी मंदिर तोड़कर मजार बनाने के आरोपी की अर्जी खारिज
Mathura मुकदमे में ग्राम प्रधान रामवीर सहित उप प्रधान खुर्शीद, भोला खां सहित अन्य को नामजद किया गया। पुलिस ने इस मामले में प्रधान सहित अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है। प्रधान रामवीर ने इस मामले में अपनी अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में आवेदन दिया था।एडीजीसी के अनुसार अर्जी को खारिज कर दिया गया है।
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