Character Certificate Judgment

उत्तर प्रदेश

Allahabad High Court का अहम फैसला: केवल लंबित आपराधिक मुकदमे के आधार पर चरित्र प्रमाणपत्र से इनकार नहीं किया जा सकता

Allahabad High Court ने अपने इस महत्वपूर्ण निर्णय में दोहराया है कि केवल किसी आपराधिक मुकदमे के लंबित होने के आधार पर किसी व्यक्ति के चरित्र प्रमाणपत्र को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि जब तक सक्षम न्यायालय किसी व्यक्ति को दोषी घोषित नहीं करता, तब तक उसे दोषी मानकर उसके चरित्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालना उचित नहीं है। इसी सिद्धांत के आधार पर जालौन निवासी भरत लाल गुप्ता की याचिका स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट का आदेश निरस्त किया और तीन सप्ताह के भीतर निर्धारित प्रारूप में चरित्र प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया।

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