CRPF Second Marriage Rule

उत्तर प्रदेश

CRPF कांस्टेबल को दूसरी शादी पड़ी भारी! पहली पत्नी के रहते बिना विभागीय अनुमति विवाह पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी को ठहराया सही

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहली पत्नी के जीवित रहते बिना विभागीय अनुमति दूसरी शादी करने वाले CRPF कांस्टेबल की बर्खास्तगी को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की एकल पीठ ने कहा कि ऐसी स्थिति में दूसरी शादी करना CRPF के सेवा नियमों का उल्लंघन और गंभीर कदाचार माना जा सकता है। संबंधित कर्मचारी ने वर्ष 1976 में उर्मिला देवी से विवाह किया था और बाद में वर्ष 1989 में उनके बच्चों के साथ घर छोड़कर चले जाने का दावा किया।

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