कोर्ट का फैसला

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Muzaffarnagar शाहपुर के तेजवीर सैनी हत्याकांड में बड़ा फैसला, सगे भाई सुखपाल को उम्रकैद; अदालत ने कहा- ‘राम जैसे भाई की हत्या जघन्य अपराध’

Muzaffarnagar शाहपुर के तेजवीर सैनी हत्याकांड में अदालत ने मृतक के सगे भाई सुखपाल को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला 22 अप्रैल 2023 का है, जब खेत से गन्ने की ट्रॉली निकालने को लेकर विवाद हुआ था। अभियोजन के अनुसार विरोध के बाद तेजवीर के साथ मारपीट की गई और सुखपाल ने उनके ऊपर ट्रैक्टर-ट्रॉली चढ़ा दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हुए और अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। 12 अगस्त को दोषी ठहराए जाने के बाद मंगलवार को सजा सुनाई गई। अदालत ने भाई की हत्या को लेकर इसे जघन्य अपराध बताते हुए गंभीर टिप्पणी भी की। आगे की विधिक प्रक्रिया कानून के अनुसार जारी रहेगी।

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उत्तर प्रदेश

CRPF कांस्टेबल को दूसरी शादी पड़ी भारी! पहली पत्नी के रहते बिना विभागीय अनुमति विवाह पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी को ठहराया सही

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहली पत्नी के जीवित रहते बिना विभागीय अनुमति दूसरी शादी करने वाले CRPF कांस्टेबल की बर्खास्तगी को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की एकल पीठ ने कहा कि ऐसी स्थिति में दूसरी शादी करना CRPF के सेवा नियमों का उल्लंघन और गंभीर कदाचार माना जा सकता है। संबंधित कर्मचारी ने वर्ष 1976 में उर्मिला देवी से विवाह किया था और बाद में वर्ष 1989 में उनके बच्चों के साथ घर छोड़कर चले जाने का दावा किया।

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