Muzaffarnagar court verdict

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Muzaffarnagar कोर्ट का 12 साल पुराने पवन हत्याकांड में बड़ा फैसला, चार दोषियों को फांसी; 20 राउंड फायरिंग से दहला था कांधला

Muzaffarnagar की अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) तृतीय की अदालत ने 13 अगस्त 2026 को वर्ष 2014 के चर्चित पवन हत्याकांड में रामवीर, राजीव उर्फ छोटू, राहुल उर्फ बोसी और हरेन्द्र को हत्या का दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई। चारों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अदालत ने धारा 302 सहपठित धारा 149 के तहत मृत्युदंड के अलावा धारा 147 में दो वर्ष, धारा 148 में तीन वर्ष, धारा 307/149 में आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 452 में सात वर्ष और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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Muzaffarnagar News: हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा, पुलिस और अभियोजन की शानदार पैरवी

Muzaffarnagar News पुलिस ने एक बार फिर साबित किया है कि वह अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मामले में, पुलिस ने केवल गिरफ्तारी ही नहीं की, बल्कि मुकदमे को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किया।

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