टैक्स भरने की अंतिम तिथि 1 माह आगे बढ़ी, फॉर्म-16 जारी होने की तिथि भी 15 जुलाई
कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने टैक्स भरने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के द्वारा जारी आदेशों के अनुसार अब TDS फाइल करने का अंतिम तिथि 31 मई, 2021 से बढ़ाकर 30 जून, 2021 कर दी गई है। साथ ही फॉर्म-16 के जारी होने की तिथि को भी बढ़ा दिया गया है। अब फॉर्म-16 जारी होने की तिथि भी 15 जुलाई, 2021 हो गई है।
इनकम टैक्स विभाग के आदेश के अनुसार TDS फाइल करने का अंतिम तिथि को भी 31 मई से बढ़कर 30 जून हो गई है। वहीं सरकार ने कोरोनाकाल में कंपनियों को राहत देते हुए टीडीएस फॉर्म को जारी करने की तिथि भी 15 जून से बढाकर 15 जुलाई कर दिया है।
हालांकि पिछले दिनों भी सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न करने फाइल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर कर दी थी। सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए यह राहत दी है।
अगर किसी व्यक्ति की सीमा से अधिक आय हुई है तो उस आय से एक निश्चित दर के हिसाब से रकम काट ली जाती है। वर्तमान में यह दर 10% है. टैक्स के रूप में काटी गई इस रकम को ही टीडीएस कहते हैं।
आय का भुगतान करने वाला इसे काट लेता है। आमतौर पर टीडीएस अगल-अलग तरह के आय के स्रोतों से काटा जाता है। इनमें सैलरी, किसी निवेश पर मिला ब्याज, प्रोफेशनल फीस, कमीशन शामिल होते हैं। टीडीएस काटने वाले व्यक्ति या संस्था की जिम्मेदारी होती है कि वह सरकार को बताए कि उसने कितनी रकम काटी है। साथ ही इस रकम को सरकार के खाते में जमा कराना जरूरी होता है।

