Central Board of Direct Taxes- फेसलेस अपील योजना में संशोधन
Income Tax भरने वालों के लिए Central Board of Direct Taxes (सीबीडीटी) ने अपनी फेसलेस अपील योजना में संशोधन किया है। इस बदलाव से जो करदाता कर की मांग के खिलाफ अपील करते हैं तो वह अब वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से व्यक्तिगत सुनवाई का अनुरोध कर सकेंगे।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 28 दिसंबर को फेसलेस अपील स्कीम की अधिसूचना जारी करते हुए इसकी अनुमति दे दी है। इसके अलावा फाइनेंशियल वर्ष 2019- 20 की पेंडिंग आईटीआर के सत्यापन की डेडलाइन भी बढ़ा दी है।
पुरानी योजना के तहत कर मांगों के खिलाफ ऑनलाइन सुनवाई होती थी, जिसे विभिन्न आधारों पर उच्च न्यायालयों में चुनौती दी गई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट चैंबर ऑफ टैक्स कंसल्टेंट्स (CTC) द्वारा दायर एक जनहित याचिका (PIL) पर भी सुनवाई कर रहा है।
इसकी अगली सुनवाई 4 जनवरी के लिए निर्धारित है। फेसलेस वीडियो कॉन्फेंसिंग की मदद से करदाताओं और भारी मांगों का सामना करने वाली कॉर्पोरेट संस्थाओं को मदद मिलेगी।
सीटीसी अध्यक्ष केतन वजानी ने कहा कि पहले की योजना के तहत, करदाता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मौखिक सुनवाई का कोई अधिकार नहीं था। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) के पूर्व अध्यक्ष वेद जैन ने कहा कि संशोधित योजना का स्वागत है क्योंकि इससे करदाताओं की समस्या का सामाधान होगा और उन्हें अपनी बात रखने का अधिकार मिलेगा।
हालांकि, फेसलेस अपील योजना जल्द सुनवाई की बात नहीं करती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट अनीश ठाकर ने कहा कि पोर्टल को जल्द सुनवाई के लिए अनुरोध को सक्षम करना चाहिए यह उच्च स्तर के आकलन के लिए महत्वपूर्ण है। पिछली योजना को अंतिम रूप देने से पहले एक अपील इकाई द्वारा दूसरी अपील इकाई द्वारा पारित आदेश की समीक्षा के लिए प्रदान की गई थी।
यदि विवादित कर, जुर्माना और ब्याज जिसमें अधिभार और उपकर शामिल हैं और निर्दिष्ट राशि से अधिक है, तो एनएफएसी के लिए इसे समीक्षा के लिए किसी अन्य अपील इकाई को संदर्भित करना अनिवार्य था।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डारेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने फाइनेंशियल वर्ष 2019- 20 के लिए पेंडिंग आईटीआर के सत्यापन की डेडलाइन बढ़ा दी है। जानकारी के अनुसार अधिक संख्या में आईटीआर वेरिफिकेशन बचा हुआ है, जिस कारण से इसकी डेट 28 फरवरी 2022 तक बढ़ा दी गई है। जो करदाता डिजिटली तरीके से ई वेरिफिकेशन करते हैं वे ऑनलाइन वेरिफिकेशन इनकम टैक्स पोर्टल, नेट बैंकिग और अन्य माध्यमों से कर सकते हैं।
आकलन वर्ष 2020-2021 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2021 है। अगर आयकर रिटर्न इस समय पर दाखिल नहीं किया जाता है तो पेनॉल्टी के साथ ही जुर्माना देना पड़ सकता है। करदाताओं को पिछले वर्ष तक अधिकतम 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता था। हालाकि वित्त वर्ष 2011 से, सरकार ने समय सीमा को घटाकर 5,000 रुपये करने के साथ-साथ समय सीमा को घटाकर 3 महीने कर दिया है।