Subrata Roy के खिलाफ पटना हाईकोर्ट के गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने
सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय (Subrata Roy ) के खिलाफ पटना हाईकोर्ट के गिरफ्तारी वारंट पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार (13 मई 2022) को सहारा प्रमुख को गिरफ्तार कर 16 मई को पेश करने के आदेश जारी किए थे। साथ ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी कानूनी कार्यवाहियों पर भी अगले आदेश तक रोक लगा दी है।
सहारा इंडिया के चेयरमैन सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय (Subrata Roy ) के खिलाफ पटना हाईकोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया था और बिहार के डीजीपी को सहारा प्रमुख को 16 मई को सुबह 10.30 बजे अदालत में पेश करने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस प्रमुख और दिल्ली पुलिस आयुक्त से इस मामले में सहयोग करने को कहा था।
शुक्रवार (13 मई 2022) को हाईकोर्ट में सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय (Subrata Roy ) की फिजिकली पेशी होनी थी, लेकिन, वह कोर्ट नहीं पहुंचे। इस बात से नाराज होकर पटना हाईकोर्ट ने बिहार के डीजीपी को सुब्रत राय को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। वहीं, सुब्रत राय की तरफ से वकील ने अंतरिम आवेदन जमा कर अपील की थी।
उन्होंने कोर्ट से कहा था, “मेरी उम्र 74 साल है। जनवरी में ऑपरेशन कराया था और अभी भी बीमार हूं। इस कारण फिजिकली पेश होने से राहत देते हुए वर्चुअली कोर्ट में पेश होने की इजाजत दी जाए।”
न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकल पीठ ने 27 अप्रैल 2022 को हुई सुनवाई के दौरान सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय (Subrata Roy ) य को 11 मई को फिजिकली हाईकोर्ट के समक्ष पेश होने और यह बताने का निर्देश दिया था कि वह निवेशकों के पैसे कैसे लौटा सकते हैं। चूंकि, सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय (Subrata Roy ) दी गयी तारीख पर पटना हाईकोर्ट नहीं पहुंचे इसलिए मामले को 12 मई तक के लिए स्थगित कर दिया गया था।
इससे पहले गुरुवार (12 मई 2022) को पटना हाईकोर्ट ने सख्ती से सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय (Subrata Roy ) के वकील से कहा था कि सुब्रत राय कोर्ट से बड़े नहीं हो सकते हैं। उन्हें हर हाल में आना होगा।
अदालत के निर्देशानुसार 31 अगस्त, 2012 तक अपने निवेशकों को 24,000 करोड़ रुपए वापस नहीं करने के बाद सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय (Subrata Roy ) मुश्किल में पड़ गए थे। फिलहाल, वह अंतरिम जमानत पर हैं और इस मामले में दो साल पहले ही जेल में बिता चुके हैं। सहारा समूह ने अभी तक निवेशकों को 9,000 करोड़ रुपए नहीं लौटाए हैं।
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