वैश्विक

डरने की जरूरत नहीं- CAA के लिए जल्द जारी होगा टोल फ्री नंबर

गृह मंत्रालय ने बताया, CAA-2019 से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदक भारत में कहीं से भी टोल-फ्री कॉल कर सकते हैं. यह सेवा सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक उपलब्ध रहेगी.

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) लागू किये जाने के विरोध में ‘ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन’ (आसू) ने बुधवार को राज्यभर में ‘सत्याग्राह’ का आह्वान किया है. पिछले दो दिन से राज्य में कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल और विभिन्न संगठनों ने सीएए के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया है. छात्र संगठन के एक नेता ने कहा, ‘आसू दिन में राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में ‘सत्याग्रह’ करेगा.

सीएए लागू होने के बाद देशभर में जारी विरोध प्रदर्शन और भय को देखते हुए गृह मंत्रालय ने मंगलवार को साफ कर दिया है कि इससे किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है. सरकार ने कहा, नागरिकता (संशोधन) कानून (सीएए) पर भारतीय मुसलमानों को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस कानून का भारतीय मुसलमानों से कोई लेना-देना नहीं है

जिनके पास अपने समकक्ष हिंदू भारतीय नागरिकों के समान अधिकार हैं. सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि इस कानून के बाद किसी भी भारतीय नागरिक को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कोई दस्तावेज पेश करने के लिए नहीं कहा जाएगा.

केंद्र ने 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बिना दस्तावेज वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों के लिए तेजी से नागरिकता प्रदान करने के वास्ते नागरिकता (संशोधन) कानून को सोमवार को अधिसूचित किया.

News-Desk

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