उत्तर प्रदेश

यूपी कैबिनेट ने पास किया लव जेहाद पर प्रस्ताव , दो महीने पहले देना होगा नोटिस, नाम छिपाकर शादी पर दस साल की सजा

लखनऊ- उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी कैबिनेट में लव जिहाद पर अध्यादेश पास कर दिया है। इस कानून के तहत इस तरह की शादी करने वाले को दो महीने पहले नोटिस देना होगा।

इस बारे में जिलाधिकारी के दफ्तर में प्रार्थनापत्र देकर मंजूरी लेनी होगी, चुपचाप शादी नहीं की जा सकेगी।

आज मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह मसौदा रखा गया और इसे मंजूरी मिल गई है। बताया जा रहा है कि बनाए गए प्रस्ताव में लव जिहाद का जिक्र नहीं किया गया है

लेकिन शादी के लिए धर्म परिवर्तन के खिलाफ यह कानून है। इसके अलावा गोसेवा से जुड़े कानून को भी पास किया गया है।

योगी सरकार ने जो प्रस्ताव तैयार किया है, उसमें सख्त सजा का प्रावधान है। अगर कोई शख्स सिर्फ शादी के नाम पर जबरन धर्म परिवर्तन करवाता है या नाम छुपाकर शादी करता है तो उसे दस साल तक की सजा हो सकती है।

सूत्रों की मानें तो कैबिनेट में रखे गए इस प्रस्ताव में लिखा है कि इस कानून के तहत कम से कम 5 साल की सजा हो सकती है। इसके अलावा धर्म परिवर्तन करवाकर की गई शादी को शून्य भी घोषित किया जा सकता है।

प्रस्ताव में एकल और सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाकर शादी करने के लिए अलग-अलग सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा किसी नाबालिग बच्ची, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिला का जबरन धर्म परिवर्तन करवाकर शादी करने के मामले में भी अलग सजा का नियम होगा।

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद से एक बार लव जिहाद का जिन्न एक बार फिर से बाहर आ गया। बीते कई दिनों से एक के बाद एक कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें शादी के लिए धर्म परिवर्तन की बात कही गई।

कई मामलों में धर्म परिवर्तन करवाकर शादी की गई और फिर लड़की की हत्या कर दी गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाए जाने का संकेत दिया था

हालाँकि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धर्म के नाम पर किसी बालिग़ को शादी करने से रोकने को ग़ैर कानूनी बताया है।

News Desk

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