Bulandshahr News: अबोध मासूम से किया था दुष्कर्म,कर्मो की सजा सुनाये जाने पर फूट फूटकर रोया रेपिस्ट
Bulandshahr News: विशेष पॉक्सो अधिनियम के न्यायधीश तरुण कुमार सिंह ने 5 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप कर दरिंदगी करने वाले दुकानदार को दोषी करार देते हुए 20 साल का कठोर कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा मुकर्रर की है।
एडीज 2 /विशेष पोक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि अगौता थाना क्षेत्र के गांव लोहगला निवासी महेंद्र पुत्र तेजपाल गांव में ही परचून की दुकान है। 25 जुलाई 2018 को महेंद्र की दुकान पर सामान खरीदने के लिये एक 5 वर्षीय बच्ची पहुचीं, तो महेंद्र चीज देने के बहाने बच्ची को दुकान के अंदर ले गया और मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म कर दरिंदगी की वारदात को अंजाम दे डाला था।
मामले को लेकर पीड़ित बच्ची के परिजनों ने आरोपी दुकानदार महेंद्र के खिलाफ थाना अगौता में रिपोर्ट दर्ज करायी थी। पीड़िता को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था।
एडीजे द्वितीय/विशेष न्यायालय पोक्सो एक्ट के न्यायधीश तरुण कुमार सिंह के न्यायालय में हुई। शुक्रवार को न्यायाधीश तरुण कुमार सिंह ने प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद आरोपी दुकानदार महेंद्र पुत्र तेजपाल निवासी लोहगला को बच्ची से रेप का दोषी करार देते हुए 20 साल का कठोर कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा मुकर्रर की है।
विशेष लोक अभियोजक सुनील शर्मा ने बताया कि जैसे ही न्यायालय ने सजा मुकर्रर की तो रेपिस्ट न्यायालय में ही फुट फूटकर रोने लगा, यही नही आरोपी के परिजन भी विलाप करते नज़र आये.

