पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक- निकाल सकेंगे 10,000 रुपये
भारतीय रिजर्व बैंक ( RBI ) ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक ( PMC ) के ग्राहकों को राहत दी है। आरबीआई ने ग्राहकों के लिए निकासी की सीमा बढ़ा दी है। अब ग्राहक 10,000 रुपये निकाल सकेंगे। पहले ग्राहकों को छह महीने में सिर्फ एक हजार रुपये ही निकालने की अनुमति दी गई थी। आरबीआई के इस कदम से लाखों ग्राहकों को राहत मिलेगी। पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (पीएमसी) के कई खाताधारकों ने बैंक के अधिकारियों के खिलाफ गुरुवार को पुलिस में सामूहिक शिकायत दर्ज कराई थी।एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि ग्राहकों की ओर से बैंक के चेयरमैन और उसके निदेशकों के खिलाफ जनता के धन का गबन करने की शिकायत दर्ज कराई गई है।

बैंक के खाताधारकों का एक प्रतिनिधिमंडल मध्य मुंबई के सियान पुलिस स्टेशन गया और बैंक अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। रिजर्व बैंक ने पीएमसी बैंक पर नियामकीय खामियों के चलते कई पाबंदियां लगाई हैं।
पुलिस अधिकारी ने कहा, शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पीएमसी बैंक के चेयरमैन और उसके सभी निदेशकों सहित कम से कम 14 लोगों ने खाताधारकों के धन का गबन किया है। खाताधारकों ने अपनी शिकायत में इस बारे में उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया है।
खाताधारकों ने कहा है कि शिकायत में जिन लोगों का नाम है, उनका पासपोर्ट जब्त किया जाए जिससे वे देश छोड़कर नहीं जा सकें।इसके अलावा खाताधारको ने बैंक के चेयरमैन और निदेशकों से ग्राहकों के धन के गबन पर स्पष्टीकरण देने को भी कहा है।
RBI: On a preliminary assessment of Punjab and Maharashtra Cooperative Bank Ltd (Mumbai), RBI has decided to allow the depositors to withdraw a sum not exceeding ₹10,000 of the total balance held in every savings bank account or current account or any other deposit account pic.twitter.com/rnerT13UK5
— ANI (@ANI) September 26, 2019
