उत्तर प्रदेश

Kanpur News: हिंसा भड़काने में आरोपी अजीम गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में

Kanpur News:   बेकनगंज थाना क्षेत्र के नई सड़क इलाके भड़की हिंसा में रुमाल हिलाने वाले आरोप अजीम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इसी बीच शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस ने आरोप अजीम को स्पेशल सीजेएम कोर्ट में पेश किया. जहां कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है.

पेशी के दौरान आरोपी अजीम ने कहा कि अब तक मैं पुलिस मित्र रहा हूं. उसने कहा कि बेकनगंज पुलिस ने मेरी भरपूर मदद की. दरअसल, 3 जून को कानपुर के बेकनगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत नई सड़क पर हुई हिंसा मामले में उपद्रवी अजीम का नाम सामने आया था, जो हिंसा के दौरान सफेद कपड़ा हिलाता हुआ वीडियो में नजर आया था.

इसी को हिंसा भड़काने में पुलिस आरोपी मान रही है. पुलिस के अनुसार वीडियो के बाद जब इसका मिलान कराया गया तो आरोपी अजीम निकला. उपद्रवी को पुलिस ने स्पेशल सीजेएम कोर्ट में पेश किया जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. वहीं पकड़े गए उपद्रवी ने खुद को बेकसूर बताया और कहा कि वह पुलिस मित्र की लिस्ट में शामिल है और बेकनगंज पुलिस ने उसकी भरपूर मदद की है.

गिरफ्तार उपद्रवी के अनुसार पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया था और उसे गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. एसआईटी टीम के जांच अधिकारी एसीपी कर्नलगंज तिरपुरारी पांडे ने बताया कि अजीम ही वह आरोपी है जिसने रुमाल दिखाकर इशारा किया था. उन्होंने कहा कि अराजक तत्वों पर जांच की जा रही है. फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

Courtesy: This article is extracted with thanks & zero benefits from: Source link

News-Desk

News Desk एक समर्पित टीम है, जिसका उद्देश्य उन खबरों को सामने लाना है जो मुख्यधारा के मीडिया में अक्सर नजरअंदाज हो जाती हैं। हम निष्पक्षता, सटीकता, और पारदर्शिता के साथ समाचारों को प्रस्तुत करते हैं, ताकि पाठकों को हर महत्वपूर्ण विषय पर सटीक जानकारी मिल सके। आपके विश्वास के साथ, हम खबरों को बिना किसी पूर्वाग्रह के आप तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। किसी भी सवाल या जानकारी के लिए, हमें संपर्क करें: info@poojanews.com

News-Desk has 21372 posts and counting. See all posts by News-Desk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 − eighteen =