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Bilkis Bano gang rape केस: उम्रकैद की सजा पाए सभी 11 दोषी रिहा, काट ली 15 साल से अधिक कैद की सजा

Bilkis Bano gang rape मामले में उम्रकैद की सजा पाए सभी 11 दोषी सोमवार को गोधरा उप कारागार से रिहा हो गए. गुजरात सरकार ने अपनी क्षमा नीति के तहत इनकी रिहाई की मंजूरी दी. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.

मुंबई में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की एक विशेष अदालत ने 11 दोषियों को 21 जनवरी 2008 को सामूहिक बलात्कार (Bilkis Bano gang rape) और बिल्कीस बानो के परिवार के सात सदस्यों की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.

बाद में बंबई उच्च न्यायालय ने उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा. इन दोषियों ने 15 साल से अधिक कैद की सजा काट ली, जिसके बाद उनमें से एक दोषी ने समय से पहले रिहाई के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया.

पंचमहल के आयुक्त सुजल मायत्रा ने बताया कि उच्चतम न्यायालय ने गुजरात सरकार से उसकी सजा पर क्षमा पर गौर करने का निर्देश दिया जिसके बाद सरकार ने एक समिति का गठन किया. मायत्रा ही समिति के प्रमुख थे. उन्होंने कहा, ‘कुछ माह पहले गठित समिति ने सर्वसम्मति से मामले के सभी 11दोषियों को क्षमा करने के पक्ष में निर्णय किया.

क्या है बिलकिस बानो केस?

गोधरा में साबरमती ट्रेन की घटना के बाद हुई हिंसा से भागते समय 3 मार्च, 2002 को अहमदाबाद के पास रंधिकपुर गाँव में बानो 21 साल की थी और पाँच महीने की गर्भवती थी। उनके तीन बच्चे भी मुस्लिम विरोधी दंगों के दौरान मारे गए थे।

बानो के मामले की सुनवाई शुरुआत में अहमदाबाद में शुरू हुई थी। जब बानो ने गवाहों को नुकसान पहुंचाने की आशंका व्यक्त की, तो शीर्ष अदालत ने अगस्त 2004 में मामले को मुंबई स्थानांतरित कर दिया।

21 जनवरी, 2008 को, एक विशेष अदालत ने इस घटना के लिए 11 लोगों को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हालांकि, इसने पुलिसकर्मियों और दो डॉक्टरों सहित सात लोगों को बरी कर दिया, जिन पर सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप था। (From Internet/Social Media)

News-Desk

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