उत्तर प्रदेश

Sonbhadra News: दुकान में सात साल की मासूम से किया था दुष्कर्म, मिली 20 वर्ष की कैद

Sonbhadra News: दुकान में सामान लेने गई सात साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल के कैद की सजा सुनाई गई है। मामला शक्तिनगर थाना क्षेत्र का है। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट निहारिका चौहान की अदालत ने सोमवार को मामले की सुनवाई की।

अधिवक्ताओं की दलीलों और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध पाकर दोषी राहुल को 20 वर्ष की कैद और एक लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने की दशा में एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। अर्थदंड जमा होने के बाद पूरी धनराशि नियमानुसार पीड़िता को प्रदान कर दी जाएगी। 

अभियोजन कथानक के मुताबिक शक्तिनगर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने एक अप्रैल 2019 को शक्तिनगर थाने पहुंचकर तहरीर दी। अवगत कराया कि उसकी सात वर्षीय बेटी दोपहर एक बजे के करीब राहुल पुत्र स्व. रमाशंकर की दुकान पर साबुन लेने के लिए गई हुई थी। वहां राहुल ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर विवेचना की। पर्याप्त सबूत मिलने का दावा करते हुए न्यायालय में राहुल के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल कर दी गई। 

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं का तर्क सुना। गवाहों के बयान  और पत्रावली का अवलोकन किया। इसके आधार पर दोषसिद्ध पाते हुए दोषी राहुल को 20 वर्ष की कैद और एक लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी सरकारी अधिवक्ता दिनेश कुमार अग्रहरी, सत्य प्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह ने की।

News-Desk

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